Friday, April 19, 2024

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चालान से बचने के लिए युवती ने किया हाईवोल्टेज ड्रामा , कहा- अगर चालान काटा तो आत्महत्या कर लूंगी

अंग्वाल न्यूज डेस्क
चालान से बचने के लिए युवती ने किया हाईवोल्टेज ड्रामा , कहा- अगर चालान काटा तो आत्महत्या कर लूंगी

नई दिल्ली । देश में 1 सितंबर से नया मोटर व्हीकल एक्ट 2019 लागू हो गया है । इसके बाद अब यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर भारी जुर्माने की खबरें देश के हर कोने से सामने आ रही हैं। जहां कुछ जगहों पर इस जुर्माने को लेकर पुलिस और लोगों के बीच गतिरोध की खबरें आ रही हैं , वहीं चालान काटे जाने से गुस्साए लोग अपने वाहनों को आग लगाते भी नजर आए हैं। इस सब के बावजूद लोगों के हजारों रुपये के चालान कट रहे हैं। इसी क्रम में दिल्ली की एक युवती को जब यातायात नियमों का उल्लंघन करते हुए पकड़ा गया तो चालान से बचने के लिए युवती ने हाईवोल्टेज ड्रामा शुरू कर दिया । उसने यातायात पुलिस के कर्मचारियों को लंबी बहस के बाद चेतावनी दे डाली कि अगर वो उसका चालान काटेंगे तो वह आत्महत्या कर लेंगे । इससे घबराए पुलिस वालों के युवती को हिदायत देने के बाद छोड़ देने की खबर मिली है । इस पूरे घटनाक्रम का एक वीडियो इस समय सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है । 

पुलिसकर्मियों पर हेल्मेट फेंककर मारने की धमकी

असल में वायरल वीडियो में देखा जा रहा है कि जैसे ही युवती को यातायात नियों का उल्लंघन करने पर पकड़ा गया । युवती ने हल्ला मचाना शुरू कर दिया । गुस्से में आग बबुला हो चुकी युवती ने कहा कि अगर उसका चालान काटा गया तो वह हैलमेट से पुलिसकर्मियों को पिटेगी । कुछ देर बाद युवती ने गुस्से में अपना हैलमेट सड़क पर दे मारा। इतना ही नहीं लंबी बहस के बावजूद जब पुलिसकर्मी नहीं माने तो युवती रोने लगी और बोली - अगर उसका चालान काटा गया तो वह आत्महत्या कर लेगी । 

टूटी हुई थी स्कूटी की नंबर प्लेट

असल में दिल्ली यातायात पुलिस ने युवती की स्कूटी की टूटी नंबर प्लेट के लिए उसे रोका था । यातायात पुलिस का कहना है कि वह नियमानुसार , युवती के वाहन का चालान काट रहे थे । उसकी हैलमेट भी टूटा हुआ था । उसमें बेल्ट तक नहीं था । इतना ही नहीं वह फोन पर बात भी कर रही थी । जब युवती को स्कूटी साइड में लगाने के लिए कहा गया तो उसने बहस शुरू कर दी । युवती बार बार वहां से भागने की फिराक में थी। ऐसे में पुलिसकर्मियों ने उसकी स्कूटी के आगे आकर उसे रोके रखा , लेकिन वह लगातार बहस करती रही और आखिर में चालान काटे जाने पर आत्महत्या कर लेने की धमकी देने लगी । 

बता दें कि 1 सितंबर से लागू नए मोटर व्हीकल एक्ट 2019 के तहत अब जुर्माने की रकम कई गुना बढ़ा दी गई है , वहीं कुछ मामलों में तो जेल तक भेजे जाने का प्रावधान हैं, जानिए यातायात नियम तोड़ने पर क्या मिलेगी सजा...

बिना हेलमेट दुपहिया वाहन चलाना

इसी क्रम में बिना हेलमेट गाड़ी चलाने पर 1000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा, जबकि अभी बिना हेलमेट के लिए लोगों को मात्र 100 रुपये के जुर्माने का भुगतान करना होता है । हालांकि अब नए कानून के तहत वाहन चालक का ड्राइविंग लाइसेंस तीन महीने के लिए जब्त हो जाएगा । इसी तरह खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाने पर जहां अभी 1000 रुपये जुर्माने का प्रावधान है , वहीं नए कानून के लागू होने के बाद पांच हजार रुपये जुर्माना भरना होगा । 


बिना लाइसेंस ड्राइविंग

जो वाहन चालक बिना ड्राइविंग लाइसेंस के सड़कों पर उतर जाते थे अब उन्हें भी करारा झटका लगने वाला है । बिना लाइसेंस ड्राइविंग करने पर अभी 500 रुपये जुर्माने का प्रावधान है लेकिन इसे 10 गुना बढ़ाकर 5000 रुपये कर दिया गया है । वहीं एक बार ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड होने के बावजूद गाड़ी चलाने पर 10 हजार का जुर्माना लगेगा । 

सीट बेल्ट न पहनने वाले 

वहीं चार पहिया वाहन चलाने वाले चालकों की गलतियां अब उनपर भारी पड़ने वाली हैं।  बिना सीट बेल्ट पहने गाड़ी चलाने पर अभी 100 रुपये का जुर्माना है लेकिन इसे बढ़ाकर 1000 रुपये कर दिया गया है । वहीं वाहन को 'हवा में उड़ाने ' वाले वाहन चालकों पर ओवर स्पीड का जुर्माना 400 रुपये से बढ़ाकर 1000-2000 रुपये कर दिया गया है । वहीं  फोन पर बात करते हुए ड्राइविंग करने पर जुर्माने को 1000 रुपये से 5000 रुपये कर दिया गया है । 

ड्रंक एंड ड्राइव पर सजा

सबसे पहले बात करते हैं सड़क दुर्घटनाओं के एक बड़े कारण ड्रिंक एंड ड्राइव की । अब शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों से जुर्माने के तौर पर 10 हजार रुपये लिए जाएंगे । 

नाबालिग बच्चे वाहन चलाते पकड़े गए तो...

जो अभिभावक अपने नाबालिग बच्चों को वाहन चलाने देते हैं , वो खासकर सावधान हो जाएं। अब ऐसे नाबालिगों के वाहन चलाते पकड़े जाने पर उनके अभिभावकों को सजा मिलेगी। इतना ही नहीं अगर कोई नाबालिग आपका वाहन लेकर चलाते हुए पकड़ा गया तो आप भी सजा के हकदार होंगे । ऐसे लोगों को जुर्माने के साथ ही तीन साल तक की सजा का प्रावधान रखा गया है । 

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