Saturday, April 20, 2024

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सुप्रीम कोर्ट में स्पीकर जोशी की याचिका पर सुनवाई शुरू , सिब्बल बोले - स्पीकर के फैसले में दखल नहीं दे सकती हाईकोर्ट

अंग्वाल न्यूज डेस्क
सुप्रीम कोर्ट में स्पीकर जोशी की याचिका पर सुनवाई शुरू , सिब्बल बोले - स्पीकर के फैसले में दखल नहीं दे सकती हाईकोर्ट

जयपुर । राजस्थान में सियासी संकट का मामला हाईकोर्ट के बाद अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है । इस समय विधानसभा स्पीकर की याचिका पर शीर्ष अदालत दलीलें सुन रही है । स्पीकर सीपी जोशी ने राजस्थान हाईकोर्ट के द्वारा विधायकों पर एक्शन ना लेने के निर्देश देने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है । सीपी जोशी की ओर से कोर्ट में पेश हुए अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने अपनी बात रखते हुए कहा कि हाईकोर्ट विधानसभा के स्पीकर को आदेश नहीं दे सकती । 

बता दें कि गत दिनों राजस्थान हाईकोर्ट ने बर्खास्त उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट की याचिका पर सुनवाई करते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया और स्पीकर को आदेश दिए कि स्पीकर 24 जुलाई तक बागी विधायकों पर कोई फैसला नहीं ले पाएंगे । इसके विरोध में विधानसभा स्पीकर ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है । 

चलिए अब तक के घटनाक्रम को बताते हैं ...

-असल में बागी तेवर दिखाने पर राजस्थान सरकार ने सचिन पायलट को उनके सभी पदों से बर्खास्त कर दिया , इसके साथ ही दो अन्य विधायकों को भी उनके पद से बर्खास्त किया गया । इसके बाद विधानसभा स्पीकर ने इन्हें नोटिस जारी किया । 

- इस सबके विरोध में सचिन पायलट और उनके गुट की ओर से राजस्थान हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की , जिसपर कोर्ट सुनवाई कर रही है । कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है , साथ ही विधानसभा स्पीकर से कहा कि वह 24 जुलाई तक इनके खिलाफ कोई फैसला नहीं ले सकते। 

- अब हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ स्पीकर ने सुप्रीम कोर्ट का रुख कर लिया है । उनका कहना है कि हाईकोर्ट स्पीकर को कोई आदेश नहीं दे सकती । 


-विधानसभा स्पीकर सीपी जोशी की दलील है कि अभी उन्होंने विधायकों को सिर्फ नोटिस दिया है, कोई फैसला नहीं लिया है । ऐसे में अदालत की ओर से स्पीकर के कामकाज में दखल नहीं दिया जा सकता है, ये संविधान और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन्स के खिलाफ है ।

- इस याचिका पर सुनवाई से पहले सचिन पायलट गुट ने भी कैविएट लगा दी है, अपील है कि बिना उनका पक्ष सुने फैसला ना दिया जाए ।

-इसके साथ ही पायलट गुट ने अपनी याचिका के मामले में केंद्र सरकार को पक्षकार बनाने की अपील की है । दलील है कि राजस्थान में संवैधानिक संकट है । हालांकि, विधानसभा स्पीकर पक्ष की ओर से इस याचिका को खारिज करने की अपील की गई है ।

- राजस्थान के ऑडियो टेप मामले में आज एक और टीम दिल्ली भेजी गई है । पहली टीम 6 दिन से दिल्ली में ही है । इस मामले में भाजपा के कई स्थानीय नेताओं को नोटिस दिया गया है ।

- इस सबके बीच सीएम अशोक गहलोत ने बुधवार को पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी । उन्होंने पीएम से अपील की है कि एक चुनी हुई सरकार को गिराने की कोशिश हो रही है, जिसमें केंद्रीय मंत्री और कुछ अन्य भाजपा नेता भी शामिल हैं । ऐसे में आपसे अपील की है इसको रोका जाए ।

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