मुंबई । महाराष्ट्र की राजनीति में हंगामा खड़ा कर देने वाले मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है । कोर्ट ने कहा कि पूर्व कमिश्नर के आरोप गंभीर है , लेकिन उन्होंने सुप्रीम कोर्ट आने से पहले हाईकोर्ट का रुख क्यों नहीं किया । कोर्ट ने उनकी याचिका पर सुनवाई से मना करते हुए कहा कि वह पहले हाईकोर्ट जाएं , वहीं उनकी शिकायत पर सुनवाई होगी । इसके बाद अपने तबादले समेत अन्य शिकायत को लेकर अब परमबीर सिंह हाईकोर्ट का रुख करेंगे । मुकुल रोहतगी ने कहा कि हम हाई कोर्ट में याचिका दाखिल आज ही कर देंगे, आप हाई कोर्ट को कहे कि मामले की सुनवाई कल की जाए ।
विदित हो कि मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये बेहद गंभीर मामला है, इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट क्यों करे, हाई कोर्ट क्यों नही? मुकुल आप ये बताए कि 226 के तहत इस मामले की सुनवाई क्यों नही हो सकती? आप केवल उदाहरण दे रहे है अनुच्छेद 32 का ।
वहीं हस्तक्षेपकर्ता पाटिल के वकील ने कहा कि इस मामले की सुनवाई हाई कोर्ट में होनी चाहिए। इस पर परमबीर सिंह के वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि 32 को लेकर सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों को हमने कोर्ट के समक्ष रखा है ।सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में आप कुछ आरोप लगा रहे है और मंत्री कुछ आरोप लगा रहे हैं । इस मामले में हाई कोर्ट सुनवाई क्यों नहीं कर सकता, हम मानते है कि ये मामला बेहद गंभीर है, इस मामले की सुनवाई हाई कोर्ट कर सकता है, आपकी जो भी डिमांड है, आप हाई कोर्ट के समक्ष रखे ।