नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने भाजपा को झटका देते हुए आगामी बोर्ड परीक्षाओं तक पश्चिम बंगाल में लाउडस्पीकर और माइक लगाने की मांग को खारिज कर दिया है। पश्चिम बंगाल भाजपा ने आगामी लोकसभा चुनावों के मद्देनजर बंगाल के रिहायशी इलाकों में लाउडस्पीकर और माइक के इस्तेमाल पर लगी रोक को हटाने की मांग की थी। चीफ जस्टिस रंजन गोगाई की बेंच ने भाजपा की मांग खारिज करते हुए कहा- स्कूलों में बोर्ड की परीक्षा के बहाने मार्च महीने के अंत तक पश्चिम बंगाल के हर इलाके में माइक और लाउडस्पीकर बजाने पर निषेधाज्ञा जारी करने संबंधी राज्य सरकार की अधिसूचना गलत है, जो कि राजनीति से प्रेरित है।
असल में पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार ने अधिसूचना जारी की है, जिसमें स्कूलों में बोर्ड की परीक्षा के मद्देनजर राज्य में कहीं भी किसी भी तरह की माइक और लाउडस्पीकर बजाने पर निषेधाज्ञा जारी रखने को कहा है। ममता सरकार की इस अधिसूचना पर भाजपा का कहना है कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आवाज के मानकों के मुताबिक एक तय सीमा तक माइक और लाउडस्पीकर बजाने की इजाजत होती है लेकिन इस 90 डेसीबल से कम आवाज में माइक बजाने की अनुमति देने के बजाय एक साथ पूरे राज्य में किसी भी तरह का माइक और लाउडस्पीकर बजाने की निषेधाज्ञा पश्चिम बंगाल सरकार की सोची समझी रणनीति है।
असल में राज्य की ममता बनर्जी सरकार पर आरोप लगे हैं कि प्रदेश सरकार एक रणनीति के तहत भाजपा को अपने चुनाव प्रचार से रोकना चाहती है।