Thursday, April 25, 2024

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यूपी में 1 अप्रैल से महंगी होगी शराब , नकली शराब पर नकेल के लिए बोतलों पर लगेंगे बार कोड

अंग्वाल न्यूज डेस्क
यूपी में 1 अप्रैल से महंगी होगी शराब , नकली शराब पर नकेल के लिए बोतलों पर लगेंगे बार कोड

लखनऊ । उत्तर प्रदेश में आगामी 1 अप्रैल से शराब के दामों में भारी वृद्धि होने के साथ शराब की बातलों पर बार कोड लगाए जाएंगे, ताकि उसके असली नकली होने का पता लगाया जा सके । इतना ही नहीं अब 31 मार्च को शराब के ठेकों पर मिलने वाली बंपर छूट का क्रम भी खत्म होगा। लोकभवन में मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इससे संबंधित प्रस्ताव को पास कर दिया गया है। नई आबकारी नीति में देशी शराब के लाइसेंस में 10 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी, विदेशी शराब के लाइसेंस में 20% और बीयर के लाइसेंस में 15 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की गई है। यही नहीं ब्रांड और लेवल का नवीनीकरण भी एक चरण में किया जाएगा । इसके साथ ही नई नीति के तहत आगामी अप्रैल से बियर शॉप पर अब वाइन भी मिलेगी ।

आबकारी विभाग में अब सबकुछ ऑनलाइन

कैबिनेट में आबकारी नीति 2020-2021 का प्रस्ताव भी पास कर दिया गया है, जिसमें सरकार ने आबकारी नीति को सरल और पारदर्शी किया है। इस सब के बाद अब आबकारी विभाग में सब कुछ ई-लॉटरी और ऑनलाइन होगा । लाइसेंस का नवीनीकरण ई-लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा। यही नहीं अब एक व्यक्ति प्रदेश भर में दो दुकानें ही रख सकेगा।

बीयर की बोलत-केन 10 रुपये महंगा

प्रदेश में नई आबकारी नीति के अनुसार, आगामी 1 अप्रैल से उत्तर प्रदेश में हर तरह से शराब और बीयर की कीमतों में भारी बढ़ोत्तरी होने जा रही है । जहां बीयर के केन और बोतल के मूल्य में 10 रुपये की वृद्धि होगी, वहीं देसी शराब के क्वार्टर पर भी 5 रुपये तक बढ़ जाएंगे ।


500 रुपये से ज्यादा की बोतल पर 80 रुपये ज्यादा

इसके साथ ही 500 रुपये तक की अंग्रेजी शराब की बोतलों पर उपभोक्ताओं को 40 से 80 रुपये ज्यादा देने होंगे । इतना ही नहीं क्वार्टर पर 10 से 20 रुपये ज्यादा चुकाने होंगे । इसी के साथ 500 रुपये से अधिक की अंग्रेजी शराब की बोतल पर 80 से 160 रुपये और क्वार्टर पर 20 से 40 रुपये तक बढ़ जाएंगे।

अब 31 मार्च को ठेकों पर महासेल नहीं

अभी तक 31 मार्च तक ठेके पर मौजूद जो सामान नहीं बिकता था, उसे ठेके वाले बंपर सेल लगाते हुए वित्तवर्ष के अंतिम दिन तक निकालने का प्रयास करते थे। नियमानुसार , निर्धारित तिथि के बाद वह अपना बचा माल नहीं बेच सकते थे , लेकिन अब इस नियम में भी बदलाव किया गया है । अब  दुकानदार 31 मार्च को बचे प्रोडक्ट को शेड्यूलिंग बिलिंग कराकर 1 अप्रैल की सुबह भी बेच सकेगा ।

 

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