लखनऊ । इस साल नए साल का जश्न भी खटाई में पड़ सकता है । असल में उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने नएस साल के लिए नई गाइडलाइन जारी की । कोरोना काल के अभी भी जारी रहने के चलते और केंद्र की ''जब तक दवाई नहीं , तब तक ढिलाई नहीं '' कैंपेन को ध्यान में रखते हुए योगी सरकार ने नए साल के कार्यक्रम को लेकर नए दिशानिर्देश जारी किए हैं । इसके अनुसार , लोगों को नए साल के कार्यक्रम आयोजन करने से पहले स्थानीय प्रशासन से अनुमित लेना जरूरी होगा । ऐसा नहीं करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी ।
बता दें कि वर्ष 2020 को विदाई देने के लिए राज्य के लोगों ने कई तरह के कार्यक्रम बनाए हैं । कोरोना के नए स्ट्रेन आने के बाद एक बार फिर से केंद्र समेत राज्य सरकार ने कई नए प्रतिबंध लगाए हैं । इस सबके बीच नए साल पर कोई भी कार्यक्रम आयोजित करने से पहले लोगों या संगठनों को स्थानीय प्रशासन से अनुमति लेनी होगी ।
प्रशासन ने भी कार्यक्रम को लेकर कुछ नियम बनाए हैं । इसके तहत ही अब कहीं भी कोई कार्यक्रम हो सकेगा , जिसमें लोगों की संख्या से लेकर कोरोना को लेकर जारी किए गए कुछ दिशानिर्देशों का पालन करना आवश्यक होगा । हालांकि बिना अनुमति कार्यक्रम करने वालों पर कार्रवाई करने का भी प्रावधान है ।
ऐसे में अगर आप भी नए साल पर कोई कार्यक्रम आयोजित करने जा रहे हैं , तो बेहतर होगा पहले स्थानीय प्रशासन से इसकी अनुमति ले लें । ऐसा न हो, आपके जश्न में अंतिम समय में कोई विघ्न पड़े ।