लखनऊ । उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अपने कोरोना महामारी अधिनियम में कुछ बदलाव करते हुए बिना मास्क सड़कों पर नजर आने वालों पर कड़ा शिकंजा कसा है । सरकार ने बिना मास्क घरों से बाहर निकलने वालों पर 1 हजार रुपये के जुर्माने का प्रावधान रखा है । इतना ही नहीं दूसरी बार बिना मास्क के पकड़े जाने पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा । इतना ही नहीं पान गुटका खाकर सड़कों पर थूकने वालों पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा ।
विदित हो कि कोरोना को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट के पांच शहरों में लॉकडाउन लगाने संबंधी आदेश के खिलाफ योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था । जहां शीर्ष अदालत ने हाईकोर्ट के फैसले को खारिज कर दिया है , साथ ही यूपी सरकार से पिछले कुछ समय के आंकड़े पेश करने को कहा है ।
इस सबके बाद योगी सरकार ने जहां राज्य में वीकेंड लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है , वहीं कोरोना महामारी अधिनियम में भी कुछ बदलाव किए हैं । योगी सरकार ने आदेश जारी किया है कि राज्य में अब शुक्रवार रात से सोमवार सुबह 7 बजे तक का वीकेंड लॉकडाउन जारी रहेगा । इस दौरान पूर्व की तरह बाजार समेत निजी कार्यालय बंद रहेंगे । वहीं जरूरी सेवाओं के लिए नियम पूर्व की भांति रहेंगे ।
इस सबके साथ ही कोरोना महामारी अधिनियम में बदलाव करते हुए बिना मास्क लगाने वालों पर शिकंजा कसा है । इसके तहत पहली बार बिना मास्क के पकड़े जाने पर एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा । वहीं दूसरी बार पकड़े जाने पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा । इसी क्रम में सार्वजनिक स्थानों पर थूकने वालों पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा ।