देहरादून । उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के आवास पर मंगलवार सुबह प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक हुई । इस बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा के बाद उन पर मुहर लगाई गई । इस दौरान जहां उत्तराखंड अधीनस्थ वन सेवा नियमावली में संशोधन किया गया है , जिसमें पहले लिखित एग्जाम होगा, जिसके बाद शारीरिक दक्षता की जांच होगी। वहीं तय हुआ कि उत्तराखंड लेखा परीक्षा, राजपत्रिका सेवा नियमावली लाई जाएगी। इसी क्रम में गंगोत्री राष्ट्रीय उड्डयन को ईको सेंसटिव जोन में संशोधन किया गया है। ईको सेंसटिव जोन से कई गांवों को बाहर निकाला गया। वहीं उत्तराखंड वन क्षेत्राधिकारी सेवा नियमावली 2019 की धारा 8प में संशोधन किया गया है। साथ ही एनडीए और आईएमए के अलावा एयरफोर्स और नेवी के लिए प्रोत्साहन राशि 50 हजार रुपए देने को भी मंजूरी मिल गई है।
सीएम रावत के आवास पर हुई इस कैबिनेट बैठक में कई मुद्दों को हरी झंडी दिखाई गई तो कई पर गहन मंथन के बाद उसे पास कर दिया गया । जानें किन किन प्रस्तावों को मिली मंजूरी
- नंधौर वन्य जोन के ईको सेंसेटिव जोन में संशोधित किया गया है। नंधौर ईको सेंसेटिव जोन से डांडा, कठोल सहित तीन गांवों को बाहर किया है। यानी 99.5 आरक्षित वन और 0.5 राजस्व क्षेत्र में है। विश्व बैंक से पोषित योजन के तहत किए जाने वाले कार्यों के लिए पहले अर्बन अर्धनगरीय क्षेत्र के लिए पेयजल नियमावली को मंजूरी मिली है। इससे 35 गांवों को लाभ मिलेगा।
- मोटर नियमावली में संशोधन किया गया है। इसकी धारा 52, 135, 179, आदि में संशोधन किया गया है। वीआईपी नंबर 001 और 786 की मिनिमम बोली को बढ़ाकर एक लाख कर दी गई है। 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99 के नंबर लेने के लिए 25 हजार की बोली होगी। परिवहन कर अधिकारी द्वितीय की वर्दी में भी आंशिक परिवर्तन किया है। बटन के बदले स्टार और काले जूते की जगह भूरे जूते मान्य किये गए हैं।
- हिल्ट्रॉन की नियमावली को मंजूरी मिली। पुरकुल गांव से बनने वाले रोपवे के लिए पीपीपी मोड में रकम जमा करने के लिए दो किस्त में रुपए जमा करने की अनुमति दी गई है। 150 दिन में सरकार जरूरी कार्य पूरा करके देगी और नहीं देने पर सरकार को पैनल्टी देनी होगी।
- उत्तराखंड स्टेट सीड एंड ऑर्गेनिक प्रोडक्शन सर्टिफिकेशन एजेंसी के ढांचे को मंजूरी दी गई है। इसके लिए 171 पद स्वीकृत किए गए हैं।
- उच्च शिक्षा में आंशिक संशोधन, सर्टिफिकेट कोर्स इन लिपिक में सी लीव, बी लीव और एम लीव को मान्य किया गया है।
- राज्य के शुगर मिलों में 403 करोड़ का भुगतान लंबित है। सरकार का निर्णय है कि 2019-20 का जो सत्र खंड है, उसमें नया लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है लेकिन जो इच्छुक हैं वह नया लाइसेंस भी ले सकते हैं, जिसमें कुछ छूट भी दी गई है।
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- न्याय विभाग की उत्तराखंड अधीनस्थ सिविल न्यायालय लिपिक वर्गीय अधिष्ठान में आंशिक संशोधन किया गया है। उत्तरप्रदेश की जगह उत्तराखंड और इलाहाबाद की जगह नैनीताल किया गया है। न्यायिक सेवा नियमावली में आंशिक संशोधन किया गया है।
- राज्य पर्यावरण संरक्षण जलवायु परिवर्तन निदेशालय अब पर्यावरण मंत्रालय के नाम से कार्य करेगा। पर्यावरण मंत्रालय के चार विभाग कार्यरत होंगे। निदेशालय, पॉल्युशन नियंत्रण बोर्ड, बायो डाईवर्सिटी बोर्ड और स्टेट एनवायरनमेंट इंपैक्ट कमेटी।