Wednesday, April 17, 2024

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औली में गुप्ता परिवार के शादी समारोह पर CM रावत बोले- विवाद बेवजह का , हम उत्तराखंड को वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में विकसित कर रहे

अंग्वाल न्यूज डेस्क
औली में गुप्ता परिवार के शादी समारोह पर CM रावत बोले- विवाद बेवजह का , हम उत्तराखंड को वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में विकसित कर रहे

देहरादून । दक्षिण अफ्रीका के व्यापारी गुप्ता परिवार के औली में आयोजित शादी समारोह को लेकर इन दिनों जहां विरोध किया जा रहा है , वहीं इस मुद्दे पर कोर्ट ने शादी पर रोक लगाने से इनकार करते हुए गुप्ता परिवार को पर्यावरण नुकसान के लिए 3 करोड़ रुपये 21 जून से पहले जमा कराने के लिए कहा है । इस सब के बीच राज्य के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपनी प्रतिक्रिया दी है । उन्होंने गुप्ता बंधुओं की शादी पर मचे बवाल पर कहा कि जो लोग औली में शादी समारोह को मुददा बना रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। सरकार की राज्य में निवेश आकर्षित करने की कोशिशों का नतीजा है कि एक भव्य शादी राज्य में हो रही है । यह राज्य को वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने के लिए कारगर पहल साबित हो सकती है ।

बता दें कि औली में गुप्ता बंधुओं की शादी से पर्यावरण को होने वाले नुक़सान को लेकर हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई है ।  हालांकि आज हाईकोर्ट ने विवाह समारोह पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है । सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने विवाद को अनावश्यक करार देते हुए हाईकोर्ट में बताया गया कि औली एक बुग्याल है जबकि ऐसा नहीं है । उन्होंने कहा कि औली में पहले से राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय आयोजन होते रहे हैं । औली में पहले से ही जीएमवीएन का एक होटल और एक प्राइवेट होटल भी मौजूद है । वहां 12 महीने लोगों की, सैलानियों की आवाजाही बनी रहती है ।

सीएम ने कहा कि हम उत्तराखंड को वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में भी विकसित करना चाहते हैं । लोग विदेशेां में शादी करने जाते हैं तो अच्छा रहेगा कि उत्तराखंड में आकर शादी करें । हमने दिल्ली-मुबंई जाकर निवेशकों को उत्तराखंड में विवाह समारोह के लिए आमंत्रित किया था । प्रस्ताव दिया था यहां की खूबसूरत वादियों में आकर अपने जीवन के यादगार पलों को खूबसूरत बनाएं ।  जो भी औली में प्रस्तावित शादी का विरोध कर रहे हैं, वह ठीक नहीं कर रहे हैं।

बहरहाल, गुप्ता परिवार को हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है।  हाईकोर्ट ने राज्य प्रदूषण बोर्ड को आदेश दिया है कि वह शादी के बाद एक रिपोर्ट तैयार करे कि इस आयोजन से पर्यावरण को कितना नुक़सान हुआ है। यह रिपोर्ट को 8 जुलाई तक कोर्ट में पेश करनी होगी । हाईकोर्ट ने डीएम चमोली को भी निर्देश जारी किए कि राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और सरकार ने कोर्ट में शपथ पत्र दाखिल कर जो बातें कही हैं उनका उल्लंघन न हो।  ऐसा होने पर डीएम चमोली इसके जिम्मेदार होंगी ।

हालांकि कोर्ट में सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने कहा कि औली में जहां गुप्ता परिवार की शादी हो रही है, वह बुग्याल क्षेत्र नहीं है बल्कि इस स्थान से 4 किलोमीटर दूर बुग्याल है । इसके अलावा राज्य प्रदूषण बोर्ड ने शादी में 30 हीटर, 4 जनरेटर, इंवेट कंपनी के 55 लोगों के साथ 20 ड्राइवर लगे होने की बात कही. यह भी कहा गया कि इस समारोह में प्लास्टिक का उपयोग नहीं होगा ।


 

 

 

 

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