देहरादून। सड़कों पर लावारिश घूमने वाली गायों को लेकर हाईकोर्ट ने सख्त आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट ने जिला और नगर पंचायतों को गायों को गोशाला में रखने और उनका दूध बेचकर मिलने वाली धनराशि ने उनकी परवरिश के आदेश दिए हैं। रुड़की में बिना लाईसेंस के गोवंशीय जानवरों के मांस की बिक्री पर कोर्ट ने सरकार को 25 गांवों में गोशालाएं बनाने के आदेश दिए हैं। अदालत ने यह आदेश रुड़की के रहने वाले अलीम की याचिका पर सुनवाई करते हुए दी है।
गौरतलब है कि इस याचिका पर सुनवाई करते हुए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजीव शर्मा और न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की खंडपीठ ने सरकार को निर्देश देते हुए कहा कि यह सुनिश्चित कराया जाए कि राज्य में कहीं भी गौ हत्या नहीं होगी। कोर्ट ने डीसीपी के नेतृत्व में एक कमेटी बनाने का भी निर्देश देते हुए कहा कि उसमें एक पशु चिकित्सक को भी शामिल किया जाए।
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यहां बता दें कि रुड़की के रहने वाले अलीम ने अपनी याचिका में कहा कि सौलापुर के गाड़ा में गोवंशीय जानवरों के मांस की बिक्री की जा रही है। उन्हांेने कहा कि हरिद्वार के एसएसपी से शिकायत करने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। गौर करने वाली बात है कि पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने एसएसपी हरिद्वार को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होने के आदेश दिए थे। एसएसपी ने कोर्ट में पेश होकर कहा कि मामले की जांच की जा रही है। इसके लिए इंस्पेक्टर के नेतृत्व में टीम बनाई गई है।