Wednesday, April 24, 2024

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उत्तराखंड -  हाईकोर्ट का आदेश, नैनीताल के लिए 6 माह में बनाएं मास्टर प्लान , ट्रैफिक दबाव के दिए ये सुझाव  

अंग्वाल संवाददाता
उत्तराखंड -  हाईकोर्ट का आदेश, नैनीताल के लिए 6 माह में बनाएं मास्टर प्लान , ट्रैफिक दबाव के दिए ये सुझाव  

नैनीताल । हाईकोर्ट ने नैनीताल की पारिस्थितिकी (Ecology) का संज्ञान लेते हुए व्यापक निर्देश जारी किए हैं। नैनीताल हाईकोर्ट द्वारा पारित आदेशों के तहत संबंधित विभागों को एक्सपर्ट से राय लने की सलाह दी गई है । इस मामले में खंडपीठ का कहना है कि केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्रालय की समिति नैनीताल को ईको सेंसिटिव जोन घोषित करने पर अपना फैसला लें। हाईकोर्ट की खंडपीठ का कहना है कि नैनीताल में अनियोजित निर्माण के चलते जो परेशानियां और गड़बड़ी हो रही हैं, उनपर रोक लगाई जाए । उत्तराखंड के इस खूबसूरत पर्यटन स्थल की पारिस्थितिकी को बिगड़ने से बचाया जाए और इसे पुराने स्वरूप में लाया जाए । इस दौरान हाईकोर्ट ने सरकार से कहा है कि वह 6 महीने के भीतर नैनीताल का मास्टर प्लान तैयार करे ।  

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ट्रैफिक दबाव कम करने को सैटेलाइट पार्किंग

इस दौरान न केवल कोर्ट ने आदेश जारी किए बल्कि नैनीताल के सबसे बड़े पार्किंग संकट से उबरने के लिए सुझाव भी दिए । कोर्ट ने कहा है कि नैनीताल पर ट्रैफ़िक का दबाव कम करने के लिए सैटेलाइट पार्किंग का निर्माण किया जा सकता है । भारी वाहनों पर भी रोक लगाई जा सकती है। इसके साथ ही 20 से 25 सीटर वाहनों को ही भवाली, काठगोदाम, कालाढूंगी नैनीताल भेजना चाहिए । कोर्ट ने मालरोड को सर्दियों में 6 से 8 बजे तक और गर्मियों में 6 से 9 बजे तक बंद रखने का भी सुझाव दिए । इसके अलावा कोर्ट ने नई टैक्सियों को नैनीताल के परमिट न देने के आदेश से भी छूट दे दी ।

 


 

सूखाताल झील से अवैध निर्माण हटाए जाएं

हाईकोर्ट की खंडपीठ ने सूखाताल झील से अवैध निर्माण को हटाने के साथ ही नैनीझील और सूखाताल झील के संरक्षण का भी आदेश दिया । कोर्ट ने कहा कि केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्रालय की समिति नैनीताल को ईको सेंसिटिव जोन घोषित करने पर फ़ैसला करे । इतना ही नहीं कोर्ट ने कहा कि नैनीताल में नो पार्किंग जोन में वाहनों को खड़ा करवाने वालों और खड़ा करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाए । जिला 

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पार्किग के लिए दिल्ली IIT से सुझाव लें

खंडपीठ ने इस दौरान कहा कि प्रशासन उत्तराखंड में हर पर्यटन सीजन से पहले यातायात प्लान तैयार करे । इतना ही नहीं नैनीताल के लिए परेशानी का सबब बन गए पार्किग संकट को खत्म करने के लिए आईआईटी दिल्ली से पार्किंग के मद्देनजर सुझाव ले । इस दौरान कोर्ट ने राज्य के आपदा सचिव को कहा है कि निर्माण योजना को लेकर सरकार को राय दें । सूखाताल झील से अवैध निर्माण हटाने के लिए कुमाऊं कमिश्नर, नैनीताल के ज़िलाधिकारी और जिला विकास प्राधिकरण को निर्देश दिए गए । 

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