Friday, April 26, 2024

Breaking News

   एमसीडी में एल्डरमैन की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर SC 8 मई को करेगा सुनवाई     ||   यूक्रेन से युद्ध में दिसंबर से अब तक रूस के 20000 से ज्यादा लड़ाके मारे गए: अमेरिका     ||   IPL: मैच के बाद भिड़ गए थे गौतम गंभीर और विराट कोहली, लगा 100% मैच फी का जुर्माना     ||   पंजाब में 15 जुलाई तक सरकारी कार्यालयों में सुबह 7:30 बजे से दोपहर दो बजे तक होगा काम     ||   गैंगस्टर टिल्लू की लोहे की रोड और सूए से हत्या, गोगी गैंग के 4 बदमाशों ने किया हमला     ||   सुप्रीम कोर्ट ने 'द केरल स्टोरी' पर बैन लगाने की मांग वाली याचिका पर तुरंत सुनवाई से किया इनकार     ||   नीतीश कटारा हत्याकांड: SC में नियमित पैरोल की मांग करने वाली विशाल यादव की याचिका खारिज     ||   'मैंने सिर्फ इस्तीफा दिया है, बाकी काम करता रहूंगा' नेताओं के मनाने पर बोले शरद पवार     ||   सोनिया गांधी दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में भर्ती    ||   कर्नाटक हिजाब केस में SC ने तुरंत सुनवाई से इंकार किया    ||

उत्तराखंड के इन इलाकों में शराब की दुकान खोलने पर पूर्ण प्रतिबंध, आबकारी विभाग ने जारी की नई अधिसूचना

अंग्वाल न्यूज डेस्क
उत्तराखंड के इन इलाकों में शराब की दुकान खोलने पर पूर्ण प्रतिबंध, आबकारी विभाग ने जारी की नई अधिसूचना

देहरादून  । उत्तराखंड के आबकारी विभाग ने अपनी एक नई अधिसूचना जारी की है , जिसके चलते अब राज्य के कई इलाकों में शराब की दुकानें नहीं खोली जा सकेंगी । अधिसूचना के अनुसार , देवभूमि के चारधाम समेत 8 तीर्थ स्थलों में शराब की दुकान नहीं खोली जा सकेगी । इतना ही नहीं हरिद्वार और ऋषिकेश नगर निगम और पिरान कलियर के 1.6 किमी क्षेत्र में भी शराब की शराब की दुकान खोलने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है । हरिद्वार और ऋषिकेश तीर्थ स्थान पहले नगर पालिका क्षेत्र में थे, लेकिन अब नगर निगम बन गए हैं। नगर निगम बनने से इनका दायरा बढ़ गया है। 

बता दें कि उत्तराखंड के आबकारी विभाग ने अपनी नई अधिसूचना में अपनी आबकारी नीति का जिक्र किया है । अधिसूचना में कहा गया है कि बदरीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, पूर्णागिरी, रीठा साहिब, हेमकुंड साहिब और नानकमत्ता तीर्थ स्थलों में शराब की दुकान नहीं खोली जाएगी। आबकारी नीति में इन जगहों को पूर्णरूप से मद्य निषेद घोषित किया गया है। 


हालांकि ऐसा कहा जा रहा है कि आबकारी विभाग की इस अधिसूचना को नैनीताल हाईकोर्ट के पारित आदेश को ध्यान में रखकर जारी किया गया है । हाईकोर्ट ने 29 अगस्त को डीके जोशी बनाम उत्तराखंड राज्य व अन्य के मामले में आदेश पारित कर चारधाम व सभी तीर्थ स्थानों में मद्य निषेध घोषित करने का आदेश पारित किया था।

आबकारी विभाग ने साफ कर दिया है कि इन स्थानों पर किसी भी तरह की कोई शराब की दुकान खोलना पूरी तरह प्रतिबंधित है और आदेश की अवहेलना करने वालों पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी । 

Todays Beets: