देहरादून । उत्तराखंड के आबकारी विभाग ने अपनी एक नई अधिसूचना जारी की है , जिसके चलते अब राज्य के कई इलाकों में शराब की दुकानें नहीं खोली जा सकेंगी । अधिसूचना के अनुसार , देवभूमि के चारधाम समेत 8 तीर्थ स्थलों में शराब की दुकान नहीं खोली जा सकेगी । इतना ही नहीं हरिद्वार और ऋषिकेश नगर निगम और पिरान कलियर के 1.6 किमी क्षेत्र में भी शराब की शराब की दुकान खोलने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है । हरिद्वार और ऋषिकेश तीर्थ स्थान पहले नगर पालिका क्षेत्र में थे, लेकिन अब नगर निगम बन गए हैं। नगर निगम बनने से इनका दायरा बढ़ गया है।
बता दें कि उत्तराखंड के आबकारी विभाग ने अपनी नई अधिसूचना में अपनी आबकारी नीति का जिक्र किया है । अधिसूचना में कहा गया है कि बदरीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, पूर्णागिरी, रीठा साहिब, हेमकुंड साहिब और नानकमत्ता तीर्थ स्थलों में शराब की दुकान नहीं खोली जाएगी। आबकारी नीति में इन जगहों को पूर्णरूप से मद्य निषेद घोषित किया गया है।
हालांकि ऐसा कहा जा रहा है कि आबकारी विभाग की इस अधिसूचना को नैनीताल हाईकोर्ट के पारित आदेश को ध्यान में रखकर जारी किया गया है । हाईकोर्ट ने 29 अगस्त को डीके जोशी बनाम उत्तराखंड राज्य व अन्य के मामले में आदेश पारित कर चारधाम व सभी तीर्थ स्थानों में मद्य निषेध घोषित करने का आदेश पारित किया था।
आबकारी विभाग ने साफ कर दिया है कि इन स्थानों पर किसी भी तरह की कोई शराब की दुकान खोलना पूरी तरह प्रतिबंधित है और आदेश की अवहेलना करने वालों पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी ।