देहरादून । उत्तराखंड ग्राम प्रधान एसोसिएशन ने सरकार की पंचायती राज संशोधन नियमावली को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। असल में पिछले दिनों त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार ने पंचायत चुनाव लड़ने के लिए जो नियमावली बनाई है उसके अंतर्गत अब चुनाव के लिए वे सभी पात्र अयोग्य माने जाएंगे , जिनके दो से अधिक बच्चे हैं। इतना ही नहीं चुनाव लड़ने के लिए आवेदक का हाईस्कूल पास होना भी अनिवार्य कर दिया गया है। इन नियमों के विरोध में एसोसिएशन ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है । एसोसिएशन का कहना है कि यदि किसी व्यक्ति की दो बेटियां और एक पुत्र है या दो पुत्र और एक पुत्री। यदि पुत्रियों की शादी हो गई हो तो उन्हें किस परिवार का हिस्सा माना जाए। इस मामले में हाईकोर्ट में मंगलवार यानी 6 अगस्त को सुनवाई हो सकती है ।
कोटाबाग निवासी मनोहर लाल आर्या ने उत्तराखंड ग्राम प्रधान एसोसिएशन की ओर से नैनीताल हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की है। आर्या का कहना है कि सरकार ने पंचायत राज एक्ट में संसोधन कर ग्राम प्रधान और अन्य पदों पर चुनाव लड़ने के लिए दो से अधिक बच्चे न होने और हाईस्कूल पास होना अनिवार्य कर दिया है।
याचिका में कहा गया है कि इन संशोधनों को सरकार पुरानी तिथि से लागू कर रही है, जबकि इसे लागू करने से पहले 300 दिन का समय दिया जाना चाहिए था। उत्तराखंड पहाड़ी राज्य है। आर्या ने अपनी याचिका में कहा है कि यहां पर ग्राम प्रधान के लिए हाईस्कूल पास उम्मीदवार मिलना कठिन है।