देहरादून। प्रदेश में अब निजी स्कूल खोलने और मान्यता प्राप्त करने के लिए शिक्षा विभाग के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। शिक्षा विभाग ने निजी स्कूलों को मान्यता देने के लिए एक सिलसिलेवार कार्यक्रम तय कर दिया है। मान्यता प्रमाणपत्र देने की प्रक्रिया के लिए 135 दिन का समय तय किया गया है। बता दें कि यह व्यवस्था बेसिक और जूनियर कक्षाओं वाले स्कूलों के लिए बनाई गई है। शिक्षा महानिदेशक कैप्टन आलोक शेखर तिवारी ने राज्य के सभी सीईओ और डीईओ-बेसिक को इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए हैं।
गौरतलब है कि शिक्षा महानिदेशक ने मान्यता के मामलों को इस समय सीमा के अंदर ही पूरा करने के निर्देश दिए हैं। यदि किसी स्तर पर अनावश्यक देरी की शिकायतें मिली तो संबंधित अधिकारी-कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बताया जा रहा कि जिला स्तर के कार्यालयों में स्कूलों को मान्यता देने की कार्रवाई में बरती जा रही ढिलाई और पैसों की मांग की शिकायत मिलने पर शिक्षा मंत्री ने यह सख्त कार्रवाई की है।
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यहां बता दें कि शिक्षा मंत्री के निर्देश के बाद शिक्षा महानिदेशक ने कड़ी चेतावनी के साथ निजी स्कूलों को मान्यता देने की समयसीमा तय कर दी है। शिक्षा महानिदेशक ने कहा कि शिक्षा का अधिकार कानून (आरटीई एक्ट) मे मान्यता देने की प्रक्रिया और समय का स्पष्ट उल्लेख है।