देहरादून । राज्य की त्रिवेंद्र सिंह रावत कैबिनेट ने बुधवार को अपने फैसले में एक अहम फैसला लेते हुए ऐलान किया है कि समूह ‘ग’ श्रेणी के रिक्त पदों की सीधी भर्ती में उत्तराखंड के स्थायी निवासियों की पत्नियां भी आवेदन करने के लिए पात्र होंगी। कैबिनेट के फैसले के बाद साफ हो गया है कि अब इन पद का लाभ उन लोगों को मिलेगा, जो राज्य या केंद्र सरकार की सेवाओं में स्थायी रूप से कार्यरत हैं या वे लोग जो उत्तराखंड से बाहर किसी अन्य प्रदेश में नौकरी कर रहे हैं और राज्य के स्थायी निवासी हैं। हालांकि अब से पहले पात्रता की श्रेणी में पत्नियां शामिल नहीं थीं।
औली में विधि-विधान से हुई गुप्ता बंधुओं के बेटे की शादी, तस्वीरों में देखें शादी के भव्य नजारे
बता दें कि सरकार ने पूर्व में समूह ‘ग’ पदों की भर्ती के लिए सेवायोजन पंजीकरण की अनिवार्य की शर्त रखी थी। हाईकोर्ट ने इसे असंवैधानिक बताते हुए सेवायोजन पंजीकरण की अनिवार्यता को समाप्त करने के आदेश जारी किए। इसके बाद प्रदेश सरकार ने समूह ग पदों पर आवेदन करने के लिए स्थायी निवासी या उत्तराखंड से हाईस्कूल व इंटरमीडिएट की पात्रता रखी।
उत्तराखंड - नदियों नालों में डाला जा रहा ऑल वेदर रोड का मलबा , बारिश में फिर 'तबाही' का बनेगा कारण
नियमों के अनुसार समूह ग पदों के लिए वही अभ्यर्थी आवेदन कर सकता है, जो उत्तराखंड का स्थायी निवासी या हाईस्कूल और इंटरमीडिएट शिक्षा प्रदेश से प्राप्त की हो। साथ ही राज्य और केंद्र सरकार की सेवाओं में स्थायी रूप से कार्यरत कर्मचारियों के बच्चों को भी आवेदन के लिए पात्र माना था। इतना ही नहीं उनके बच्चों को रिक्त पदों पर भर्ती के लिए आवेदन करने का पात्र माना गया था लेकिन पत्नियों को नहीं , लेकिन अब कैबिनेट बैठक में फैसला लिया गया है कि पत्नियों को भी पात्रता की श्रेणि में शामिल किया गया है ।
टीम इंडिया को एक ओर झटका , शिखर-भुवनेश्वर के बाद अब कोहली का एक ओर 'शेर' हुआ चोटिल