Tuesday, April 23, 2024

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नहीं जाएंगी विशिष्ट बीटीसी शिक्षकों की नौकरी, केन्द्र ने जारी की एनसीटीई संशोधन विधेयक की अधिसूचना 

अंग्वाल न्यूज डेस्क
नहीं जाएंगी विशिष्ट बीटीसी शिक्षकों की नौकरी, केन्द्र ने जारी की एनसीटीई संशोधन विधेयक की अधिसूचना 

देहरादून। उत्तराखंड में विशिष्ट बीटीसी कर चुके हजारों शिक्षकों को नए साल में बड़ा तोहफा मिला है। केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) संशोधन विधेयक की अधिसूचना जारी कर दी है। इसके तहत राज्य सरकार को एनसीटीई की क्षेत्रीय कमेटी से बैकडेट में  मान्यता लेने के लिए औपचारिक आवेदन भर करना होगा। केंद्र सरकार के इस फैसले से राज्य के करीब 16 हजार 800 विशिष्ट बीटीसी शिक्षकों की काफी पुरानी मांग पूरी हो गई है। बता दें कि इससे पहले एनसीटीई ने विशिष्ट बीटीसी कर चुके शिक्षकों के लिए भी डीएलए़ड का कोर्स करना अनिवार्य कर दिया था। 

गौरतलब है कि विशिष्ट बीटीसी का कोर्स कर चुके हजारों शिक्षकों का कहना था कि शिक्षा विभाग की लापरवाही के चलते उनकी योग्यता खतरे में आ गई इसका खामियाजा वे क्यों भुगतेंगे। सरकार की ओर से भी इन शिक्षकों को उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया गया था। बता दें कि इस मुद्दे पर शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे से लेकर सीएम त्रिवेन्द्र रावत ने भी मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर से मिले थे। केन्द्र की तरफ से भी राज्य को सही कार्रवाई का भरोसा दिलाया था।

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यहां बता दें कि अब केन्द्र सरकार के विधि एवं न्याय मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद संशोधन विधेयक की अधिसूचना जारी कर दी है। केन्द्र सरकार के इस फैसले से राज्य के विशिष्ट बीटीसी कर चुके हजारों शिक्षकों बड़ी राहत मिली है। विधेयक की अधिसूचना जारी होने के बाद राज्य को पिछली तारीख से एनसीटीई की मान्यता लेने के लिए औपचारिक आवेदन करना होगा। इसके बाद इन शिक्षकों की राह की अड़चनें दूर हो जाएंगी। 

 

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