देहरादून । सुप्रीम कोर्ट ने राजधानी स्थित सुभारती मेडिकल कॉलेज के छात्रों को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने देहरादून के इस कॉलेज के करीब 300 छात्रों को तीन सरकारी मेडिकल कॉलेजों में शिफ्ट करने के आदेश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस रोहिंग्टन एफ नरीमन की अध्यक्षता वाली विशेष पीठ ने उत्तराखंड सरकार से सुभारती मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे 300 छात्रों को हल्द्वानी, श्रीनगर और देहरादून में सरकारी मेडिकल कॉलेजों में शिफ्ट करने को कहा है। हालांकि इससे पहले 23 जनवरी को दिए अपने आदेश को बदल दिया है। पिछले आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इन सभी मेडिकल छात्रों को तीन सरकारी और दो निजी मेडिकल कॉलेजों में शिफ्ट किया जाए, लेकिन अब कोर्ट ने सभी को सरकारी कॉलेजों में शिफ्ट करने के आदेश उत्तराखंड सरकार को दिए हैं।
बता दें कि सुभारती मेडिकल कॉलेजों पर उठे गंभीर सवालों के बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस कॉलेजों को पढ़ाई के लायक ही नहीं माना था। ऐसे में गत दिसंबर में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को सुभारती मेडिकल कॉलेज को टेकओवर करने का निर्देश दिए थे। इसके बाद 23 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक आदेश में कहा था सुभारती कॉलेजे में पढ़ने वाले 300 छात्रों को तीन सरकारी और दो निजी मेडिकल कॉलेजों में शिफ्ट कर दिया जाए।
इसके बाद निजी कॉलेजों द्वारा फीस को लेकर आनाकानी के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अब गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने आदेश में बदलाव किया है। जस्टिस रोहिंग्टन एफ नरीमन की अध्यक्षता वाली विशेष पीठ ने अब सभी छात्रों को सरकारी मेडिकल कॉलेजों में शिफ्ट करने के आदेश दिए हैं।