देहरादून । उत्तराखंड विधानसभा का विशेष सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है । सदन में विपक्षी दलों के हंगामे के बीच पंचायती राज संशोधन विधेयक पास कर दिया गया है । हालांकि अभी इस विधेयक का ब्यौरा सामने नहीं आया है लेकिन सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार , अब दो से अधिक बच्चों वाले लोगों के चुनाव लड़ने पर रोक लग जाएगी । असल में जिस समय यह विधेयक सदन में रखा गया तो उस समय विपक्षी दल स्टिंग ऑरेशन को लेकर हंगामा कर रहे थे । विधेयक को सदन में पास किए जाने के समय कांग्रेसी विधायक स्टिंग के मामले पर नियम 310 के तहत चर्चा करवाने की मांग कर रही थे। इस हंगामे के चलते ही सुबह का सत्र स्थगित कर दिया गया था।
विधानसभा का विशेष सत्र जब दोपहर बाद दोबारा शुरू हुआ तो कांग्रेसी विधायकों का हंगामा जारी रहा । कांग्रेस विधायक न केवल वेल में आ गए बल्कि धरने पर बैठ गए । इस सब हंगामे के बीच सदन में पंचायती राज संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया गया और उसे पास कर दिया गया ।
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विदित हो कि राज्य का अपना पंचायतीराज एक्ट 2016 में अस्तित्व में आया था । इसके बाद वर्तमान में राज्य सरकार ने इसमें संशोधन करने का निर्णय लिया । सरकार ने एक्ट में नगर निकायों की तरह ही पंचायतों में चुनाव लड़ने के लिए दो बच्चों की शर्त और न्यूनतम शैक्षिणक योग्यता के बदलाव पर जोर दिया। इसके लिए पंचायती राज मंत्री अरविंद पांडेय ने मसौदा तैयार करने के निर्देश दिए थे ।
बता दें कि उत्तराखंड में अकेले हरिद्वार को छोड़कर पंचायतों का कार्यकाल जुलाई में खत्म होने जा रहा है , जिसके चलते चुनाव अब सितंबर में हो सकते हैं । अगर इस संशोधन विधेयक के कानून बनने के बाद चुनाव हुए तो यह बात तय है कि कई लोग इस चुनाव से वंचित हो जाएंगे ।