देहरादून। उत्तराखंड में जल्द ही लोकायुक्त कानून लागू किया जाएगा। मानसून सत्र के दौरान सरकार ने विपक्ष के कामरोको प्रस्ताव पर चर्चा, हंगामा और कार्य बहिष्कार के बीच लोकायुक्त कानून लागू करने की बात कही है। सरकार ने कहा कि कांग्रेस सरकार के वर्ष 2014 के कानून के तहत लोकायुक्त की नियुक्ति पर जल्द निर्णय ले लिया जाएगा। विपक्षी पार्टी सरकार के जवाब से संतुष्ट नहीं दिखी और सदन का बहिष्कार का दिया।
गौरतलब है कि संसदीय कार्यमंत्री प्रकाश पंत ने बताया कि कांग्रेस सरकार ने साल 2011 में भाजपा सरकार के लोकायुक्त कानून को निरस्त कर दिया था। भाजपा सरकार द्वारा लाए गए कानून में 180 दिनों के अंदर लोकायुक्त कानून को लागू करने का प्रावधान किया गया था लेकिन बाद में सत्ता में आई कांग्रेस सरकार ने इस व्यवस्था में संशोधन करते हुए नई व्यवस्था की। ऐसे में अब इस कानून को लोकायुक्त की नियुक्ति के साथ ही लागू होना है।
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यहां बता दें कि प्रदेश सरकार की ओर से कहा गया है कि मौजूदा सरकार में लोकायुक्त विधेयक पर कोई आखिरी फैसला नहीं लिया गया है ऐसे में अब साल 2014 के लोकायुक्त कानून के तहत जल्द ही लोकायुक्त की नियुक्ति का फैसला लिया जाएगा।