नैनीताल। उत्तराखंड में एलटी शिक्षकों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। हाईकोर्ट ने इस पर लगाई रोक हटा दी है। अब जल्द ही राज्य के स्कूलों में 1214 एलटी शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। इस मामले की सुनवाई करते हुए न्यायामूर्ति बीके बिष्ट की पीठ ने कहा कि सभी नियुक्तियां कोर्ट के आखिरी फैसले के आधार पर की जाएगी। इन शिक्षकों की नियुक्ति होने के बाद राज्य की शिक्षा व्यवस्था में काफी सुधार आएगा। बता दें कि राज्य में शिक्षकों की भारी कमी है।
गौर करने वाली बात है कि एलटी शिक्षकों की नियुक्ति के लिए 21 जनवरी 2018 को उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने 1214 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की थी। इसके बाद चयनित अभ्यर्थियों को काउंसिलिंग के लिए बुलाया गया था। इसके बाद हरीश कुमार और अन्य ने शिक्षकों की नियुक्ति में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए काउंसलिंग शुरू करने के आदेश को चुनौती दी थी।
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यहां बता दें कि हरीश कुमार ने अपनी याचिका में कहा था कि शिक्षकों की नियुक्ति में आरक्षण के नियमों का सही तरीके से पालन नहीं किया जा रहा है। इससे पहले हाईकोर्ट ने एलटी शिक्षकों की नियुक्ति पर रोक लगा दी थी। आपको बता दें कि हाईकोर्ट ने शिक्षा की गिरती हालत के मद्देनजर, अतिथि शिक्षकों की भी नियुक्ति करने का आदेश दिया है।