देहरादून। रामनगर में पिछले हफ्ते हुए भीषण सड़क हादसे में 48 लोगों की मौत के बाद उत्तराखंड सरकार मोटर व्हीकल एक्ट को लेकर काफी सख्त हो गई है। प्रदेश में अब यातायात नियमों के उल्लंघन पर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई के साथ आपराधिक मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा। राज्य के परिवहन सचिव के द्वारा इसके आदेश जारी किए गए हैं। यहां बता दें कि राज्य मंे अब ओवरलोडिंग करने, वाहन चलाने के दौरान फोन पर बात करने, ओवर स्पीड, शराब पीकर वाहन चलाने और लाल बत्ती क्राॅस करने पर परिवहन विभाग का प्रवर्तन दल अब आईपीसी की विभिन्न धराओं के तहत आपराधिक मुकदमा दर्ज करने के लिए थानों में तहरीर देगा। इसके बाद पुलिस आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज करेगी।
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गौरतलब है कि इन लोगों के खिलाफ आईपीसी के तहत कार्रवाई की जाएगी। दोष साबित होने पर उन्हें गिरफ्तार कर जेल भी भेजा जा सकता है। यहां बता दें कि रामनगर में हुए हादसे के बाद राज्य की परिवहन व्यवस्था को लेकर सवाल उठने लगे थे। पुलिस का कहना है कि यातायात के नियमों का पालन कराने की जिम्मेदारी उसकी है तो उसे ज्यादा अधिकार भी मिलना चाहिए। इसके लिए शासन के पास अब प्रस्ताव भेजा गया है।