नई दिल्ली। उत्तराखंड के नौजवानों को जल्द ही बड़ी अच्छी खबर मिल सकती है। राज्य के सरकारी स्कूलों में खाली पड़े करीब 6 हजार पदों पर भर्ती का रास्ता साफ होने वाला है। न्याय विभाग ने सरकार को अल्पकालिक शिक्षक भर्ती नियमावली से पूर्व में अस्तित्व में रही प्रवक्ता और एलटी शिक्षक सेवा नियमावली के अनुसार नियुक्तियां करने को हरी झंडी दे दी है। शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने इस बात की पुष्टि भी की है।
समानता के अधिकार का हनन
गौरतलब है कि 29 दिसंबर 2016 को लागू अल्पकालिक शिक्षक भर्ती नियमावली की वजह से सरकार ने एलटी और प्रवक्ता की मौजूदा नियमावलियों को भी संशोधित कर दिया था। ऐसे में सिर्फ अतिथि शिक्षकों को ही भर्ती का मौका दिया जा रहा था लेकिन दूसरे बेरोजगारों ने हाईकोर्ट में इस नियमावली को चुनौती दी थी। बता दें कि हाईकोर्ट ने समानता के अधिकार का हनन मानते हुए नियमावली पर स्टे लगा दिया है।
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शासनादेश के अनुसार कार्रवाई
यहां बता दें कि न्याय विभाग से हरी झंडी मिलने के बाद इस मामले में अब शासन के आदेश के दिशानिर्देश की प्रतीक्षा की जा रही है। यहां गौर करने वाली बात है कि 31 मार्च के बाद सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की काफी कमी हो जाएगी। शिक्षा निदेशक आरके कुंवर ने कहा कि शासन जो आदेश करेगा, उसी के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।