देहरादून। अगर आप अपने वाहनों की फिटनेस समय पर नहीं करा रहे हैं तो सावधान हो जाएं। फिटनेस को लेकर नियम और सख्त कर दिए गए हैं। अब अगर आपकी गाड़ी सड़कों पर चलने के लिए फिट नहीं पाई जाएगी तो उसपर जुर्माना देना होगा। यह जुर्माना 50 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से वसूला जाएगा। केन्द्र सरकार की तरफ से लागू यह नई शर्त 29 दिसंबर से लागू हो चुकी है। अब तक 16 ऐसे मामले पकड़ में आए हैं जिनमें 20 हजार से 40 हजार रुपये तक जुर्माना लगाया जा चुका है।
फिटनेस नहीं कराने पर लगा जुर्माना
गौरतलब है कि विकासनगर के निवासी निजी बस संचालक रोशन कुमार जब पांच दिन पहले अपने वाहन की फिटनेस कराने आरटीओ दफ्तर पहुंचे तो वे अवाक रह गए। रोशन ने पिछले डेढ़ साल से अपने वाहन की फिटनेस नहीं कराई थी। आपकों बता दें कि वाहन की फिटनेस फीस तो महज 800 रुपये है, लेकिन उन पर 50 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से 21 हजार रुपये का जुर्माना लगा। इसी तरह से जुर्माने की खबर सुनकर जब चकराता के रहने वाले भीष्म सिंह चैहान अपनी मैक्स लेकर आरटीओ आए तो उन्हें पता चला कि उनपर 38 हजार रुपये का जुर्माना लगा है क्योंकि उन्होंने दो साल एक माह से अपने वाहन की फिटनेस नहीं कराई थी। अब तक लोग बिना फिटनस कराए ही सड़कों पर गाड़ियां दौड़ा रहे थे। इसका कारण था कि पहले फिटनेस न कराने पर फिटनेस फीस का आधा जुर्माना लगता था। यानी 800 रुपये की फीस पर 400 रुपये जुर्माना लिया जाता था, लेकिन अब केन्द्र सरकार ने इस नियम को बदल दिया है।
दुर्घटनाओं पर लगेगी लगाम
आपको बता दें कि देहरादून में अब तक ऐसे 16 मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें लोग पिछले दो-ढाई साल से परिवहन विभाग की आंख में धूल झोंककर बिना फिटनेस सर्टिफिकेट लिए ही वाहन दौड़ा रहे थे। एआरटीओ (प्रशासन) अरविंद कुमार पांडे ने बताया कि लापरवाह वाहन संचालक पर शिकंजा कसने के लिए केंद्र सरकार ने यह प्रावधान किया है। ऐसा करने से सड़क पर होने वाली दुर्घटनाओं में कमी आएगी। इसके साथ ही समय पर फिटनेस होने से वाहन भी दुरूस्त रहेंगे और टैक्स भी समय पर जमा हो सकेगा।