Friday, April 19, 2024

Breaking News

   एमसीडी में एल्डरमैन की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर SC 8 मई को करेगा सुनवाई     ||   यूक्रेन से युद्ध में दिसंबर से अब तक रूस के 20000 से ज्यादा लड़ाके मारे गए: अमेरिका     ||   IPL: मैच के बाद भिड़ गए थे गौतम गंभीर और विराट कोहली, लगा 100% मैच फी का जुर्माना     ||   पंजाब में 15 जुलाई तक सरकारी कार्यालयों में सुबह 7:30 बजे से दोपहर दो बजे तक होगा काम     ||   गैंगस्टर टिल्लू की लोहे की रोड और सूए से हत्या, गोगी गैंग के 4 बदमाशों ने किया हमला     ||   सुप्रीम कोर्ट ने 'द केरल स्टोरी' पर बैन लगाने की मांग वाली याचिका पर तुरंत सुनवाई से किया इनकार     ||   नीतीश कटारा हत्याकांड: SC में नियमित पैरोल की मांग करने वाली विशाल यादव की याचिका खारिज     ||   'मैंने सिर्फ इस्तीफा दिया है, बाकी काम करता रहूंगा' नेताओं के मनाने पर बोले शरद पवार     ||   सोनिया गांधी दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में भर्ती    ||   कर्नाटक हिजाब केस में SC ने तुरंत सुनवाई से इंकार किया    ||

स्कूलों में अब बच्चे नहीं दिखा पाएंगे ‘दादागिरी’, जुर्माने के साथ हो सकते हैं निलंबित

अंग्वाल न्यूज डेस्क
स्कूलों में अब बच्चे नहीं दिखा पाएंगे ‘दादागिरी’, जुर्माने के साथ हो सकते हैं निलंबित

नई दिल्ली। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) के बाद अब शिक्षा निदेशालय ने स्कूलों में बुलिंग (बच्चों की हेकड़ी) और रैगिंग पर लगाम लगाने की तैयारी शुरू कर दी है।  शिक्षा निदेशालय ने रैगिंग और बुलिंग करने पर सख्त कदम उठाते हुए कहा कि अगर कोई भी बच्चा ऐसा करते हुए पाया गया तो उसे लिखित चेतावनी देने के साथ ही निलंबित भी किया जा सकता है। इसके साथ ही स्कूलों में दादागिरी करने वाले छात्रों के फीडबैक लेने के लिए सुझाव पेटी भी लगाने के निर्देश दिए हैं। 

गौरतलब है कि शिक्षा निदेशालय का मानना है कि स्कूलों के माहौल को स्वस्थ रखने के लिए इस तरह की घटनाओं से दूर रखना चाहिए। निदेशालय का कहना है कि शारीरिक तौर पर कमजोर बच्चों पर दादागिरी दिखाने वाले बच्चों को स्कूल कैंपस से दूर रखने के साथ ही उसे दंडित करने की भी वकालत की है। स्कूलों में बुलिंग और रैगिंग की गतिविधियों को रोकने के लिए एक स्टैंडिंग कमेटी का गठन होना चाहिए।


ये भी पढ़ें- अश्लील सामग्री परोसी तो देना होगा 15 करोड़ का जुर्माना, आईटी एक्ट में होगा बदलाव

यहां बता दें कि शिक्षा निदेशालय ने कहा कि स्कूल संचालकों के लिए ऐसे गाइडलाइंस बनाने के निर्देश दिए हैं जिनमें दंड की भी व्यवस्था होनी चाहिए। निदेशालय ने ऐसे बच्चों को मौखिक और लिखित चेतावनी देने के साथ ही कुछ समय के स्कूल से निलंबन और कुछ जुर्माना लगाए जाने की भी सिफारिश की है। 

Todays Beets: