नई दिल्ली । गुरुग्राम के रेयान स्कूल में 7 वर्षीय प्रदुमन की गला रेतकर हत्या के मामले के बाद सुप्रीम कोर्ट स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा को लेकर सख्त हो गया है। इसके मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार समेत राज्य सरकार को नोटिस जारी करते हुए इस मामले में 3 सप्ताह के भीतर जवाब देने को कहा है। इससे पहले कोर्ट ने साफ कर दिया है कि स्कूल में बच्चे की जिम्मेदारी स्कूल प्रशासन की हो होगी। बता दें कि इससे पहले स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा को लेकर सभी स्कूलों में सीसीटीवी लगे होने का भी आदेश जारी हुआ था।
बता दें कि स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा के मामले में शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। बच्चों की सुरक्षा को लेकर महिला वकीलों द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र और राज्य सरकारों को नोटिस जारी किया है। महिला वकीलों ने अपने याचिका में कहा था कि स्कूलों में सुरक्षा को लेकर गाइडलाइंस तो हैं, लेकिन उन्हें कोई अनुसरण नहीं करता।
बता दें कि रेयान स्कूल में बच्चे की हत्या के बाद सीबीएसई ने भी बच्चों की सुरक्षा के मद्देनजर स्कूलों के लिए गाइडलाइंस जारी की थी। जारी निर्देशों में कहा गया है कि सभी स्कूलों में सीसीटीवी कैमरा, स्टाफ का पुलिस वेरिफिकेशन करवाया जाए और स्कूल में बाहरी लोगों की एंट्री पर कंट्रोल किया जाए।