नई दिल्ली। रियल एस्टेट का कारोबार करने वाली आम्रपाली ग्रुप को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। मंगलवार की दोपहर को कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस ने आम्रपाली ग्रुप के 3 डायरेक्टरों को कस्टडी में ले लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अनिल शर्मा के साथ 2 अन्य निर्देशकों को जांच के लिए दस्तावेज दिखाने के लिए कहा है। बताया जा रहा है कि दस्तावेजों की जांच होने तक ये तीनांे पुलिस की कस्टडी में ही रहेंगे।
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अरूण मिश्र और जस्टिस यूयू ललित की अध्यक्षता वाली पीठ इस मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि आम्रपाली ग्रुप अदालत के साथ लुका-छिपी का खेल न खेले। बता दें कि इससे पहले कोर्ट ने डीआरटी को आम्रपाली की 16 संपत्तियों की नीलामी का आदेश दिया था। सम्पतियों की बिक्री से करीब 1600 करोड़ की उगाही होगी। ये रकम सुप्रीम कोर्ट परिसर में मौजूद बैक में जमा होगी।
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यहां बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले भी कंपनी के निर्देशकों के विदेश जाने पर रोक लगा दी थी और अपने सभी दस्तावेज को डीआरटी के सामने पेश करने के आदेश दिए थे। कोर्ट ने इस बात पर भी नाराजगी जताई कि साल 2015 के के बाद कंपनी के द्वारा खोले गए 46 बैंक खातों की जानकारी क्यों नहीं दी गई।