नई दिल्ली। दिवालिया हो चुके आम्रपाली ग्रुप को देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने ग्रुप के सभी डायरेक्टर्स पर शिकंजा कसते हुए उनके विदेश जाने पर रोक लगा दी है। बता दें कि आम्रपाली ग्रुप पर खरीदारों को समय पर घर न देने का आरोप लगा हुआ है। बता दें किआम्रपाली ग्रुप के लिए मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। एक तरफ ग्रुप की कंपनी अल्ट्रा होम्स के खिलाफ दिवालिया घोषित करने की अर्जी मंजूर हो चुकी है। वहीं, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने ग्रुप को नोटिस भेजा था। सुप्रीम कोर्ट ने यह नोटिस उन 55 फ्लैट खरीददारों की याचिका पर भेजा था, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कंपनी को दिवालिया घोषित करने पर रोक लगाने की अपील की है।
खरीदारों के पैसे की वसूली
यहां बता दें कि आम्रपाली ग्रुप अपने ज्यादातर निवेशकों से फ्लैट की 80 से 90 फीसदी रकम वसूल चुका है लेकिन 7 साल बीत जाने के बाद भी ग्रुप का कोई प्रोजेक्ट तैयार नहीं है। आम्रपाली बिल्डर्स पर नोएडा अथॉरिटी के साथ-साथ बैंकों का भी काफी पैसा बकाया है। आम्रपाली ग्रुप के दिवालिया घोषित होने से अपना घर खरीदने वाले हजारों खरीदारों का सपना बिल्कुल बिखर गया। कंपनी ने ग्राहकों के पैसे तो ले लिए लेकिन उन्हें समय पर मकान देने की बात तो दूर लेकिन घर की इमारत भी खड़ी नहीं हो पाई है।
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