नई दिल्ली। अगर आपने अभी तक सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए आधार नंबर की अनिवार्यता की तरीख आगे बढ़ाई जा सकती है। सरकार ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में यह कहा कि योजनाओं से आधार को लिंक कराने की तारीख को 31 मार्च तक बढ़ाएगी। बता दें कि सरकार ने ऐसा फैसला उस वक्त लिया है जब सुप्रीम कोर्ट में आधार को लेकर सुनवाई भी चल रही है। सरकार की तरफ से कल यानी कि शुक्रवार को इस संबंध में अधिसूचना जारी की जाएगी। अब तक यह समय सीमा 31 दिसंबर, 2017 थी और इस तारीख तक आधार कार्ड को लिंक कराना जरूरी था।
सरकार का पक्ष
गौरतलब है कि गुरुवार को आधार कार्ड की अनिवार्यता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। आधार की अनिवार्यता पर रोक की मांग वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने संवैधानिक बेंच गठित करने की बात कही है। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने याचिकाकर्ताओं से कहा कि अगले सप्ताह कोर्ट पांच सदस्यीय संविधान पीठ का गठन करेगी, जो याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। सरकार की ओर से अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल सुप्रीम कोर्ट में पक्ष रख रहे थे। बता दें कि केन्द्र सरकार ने सभी सरकारी योजनाओं का फायदा लेने के लिए आधार जरूरी कर दिया है। इससे पहले मोबाइल नंबर को भी आधार से लिंक करने के लिए 6 फरवरी 2018 तक की तारीख दे रखी है। आपको बता दें कि इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है।
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रोक लगाना मुमकिन नहीं
यहां बता दें कि कई नेताओं के द्वारा आधार की अनिवार्यता का विरोध भी किया गया। इस पर कोर्ट ने कहा कि अब इस पर रोक नहीं लगाई जा सकती है क्योंकि मामला काफी आगे बढ़ गया है। अटाॅर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने कहा कि सरकार इसपर बहस करने को तैयार है और इससे जुड़े केस की सुनवाई के दौरान आधार कार्ड की अनिवार्यता को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ताओं ने शीर्ष अदालत से मामले को तेजी से निपटाने की भी मांग की।