नई दिल्ली। दिल्ली के पूर्व मुख्य सचिव अंशु प्रकाश से मारपीट का मामला ठंडा नहीं पड़ रहा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले में अंशु प्रकाश समेत 3 अधिकारियों को एक बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने इन सभी अधिकारियों को दिल्ली विधानसभा की समिति के समाने पेश होने के निर्देश दिए हैं। अदालत ने अधिकारियों को सख्त चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर वे पेश नहीं होते हैं तो उनके खिलाफ अदालत की अवमानना का मामला चलाया जाएगा। इन अधिकारियों ने प्रश्न एवं संदर्भ समिति की ओर से जारी समन को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।
गौरतलब है कि विधानसभा की विशेषाधिकार समिति ने अंशु प्रकाश को 20 फरवरी को नोटिस जारी किया था। बता दें कि इससे एक दिन पहले उनके साथ आप के 2 विधायकों ने कथित रूप से मारपीट की थी। विशेषाधिकार समिति ने यह नोटिस प्रश्न एवं संदर्भ समिति से शिकायत मिलने के बाद जारी किया था। यहां बता दें कि हाईकोर्ट ने दिल्ली विधानसभा, विधानसभा अध्यक्ष और 2 समितियों की दलीलें सुनने के बाद दिया है जिसमें कहा गया है कि ये अधिकारी न ही विधानसभा समिति के सामने पेश हो रहे हैं और न ही पूछे गए सवालों का जवाब ही दे रहे हैं। अधिकारी कोर्ट के 9 मार्च के आदेश की आड़ में मनमानी कर रहे हैं। हाईकोर्ट के जस्टिस विभू बाखरू ने अपने निर्देश में कहा कि याचिकाकर्ता अधिकारी हैं और उन्हें समिति के समक्ष पेश होना होगा। अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो कोर्ट उनके खिलाफ अदालती अवमानना का नोटिस जारी कर सकती है।
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यहां बता दें कि कोर्ट ने विधानसभाध्यक्ष और समितियों की दलीलें सुनने के बाद अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि अधिकारी बिना किसी पूर्वाग्रह समितियों की कार्यवाही में शामिल हों। कोर्ट ने यह भी कहा कि इन अधिकारियों की याचिका पर सुनवाई होने तक समिति कोई कार्रवाई नहीं करेगी। इन कार्यवाहियों की वीडियो रिकाॅर्डिंग भी कराने के निर्देश दिए हैं।