Saturday, April 27, 2024

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चाईबासा कोषागार से अवैध निकासी मामले में लालू को नहीं मिली बेल, झारखंड हाईकोर्ट ने याचिका की खारिज

अंग्वाल न्यूज डेस्क
चाईबासा कोषागार से अवैध निकासी मामले में लालू को नहीं मिली बेल, झारखंड हाईकोर्ट ने याचिका की खारिज

नई दिल्ली। चारा घोटाले के आरोपी और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रहीं हैं। शुक्रवार को झारखंड हाईकोर्ट ने चाईबासा कोषागार से अवैध निकासी मामले की सुनावई करते हुए उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है। इसके साथ ही कोर्ट ने एम्स और रिम्स से उनके बारे में रिपोर्ट भी मांगा है। बता दें कि चारा घोटाले के अन्य मामले में दोषी करार दिए जाने के बाद लालू प्रसाद इन दिनों रांची के बिरसा मुंडा जेल में बंद हैं और इलाज के लिए दिल्ली एम्स आए हैं। ऐसे में उनके अपने ही बेटे की शादी में शामिल होने की संभावना कम ही नजर आ रही है। बता दें कि लालू बेटे तेजप्रताप की सगाई में भी शामिल नहीं हो पाए थे।

गौरतलब है कि इस मामले में अगली सुनवाई अब 4 मई को होगी। चाईबासा के पहले और दूसरे मामले में कोर्ट ने लालू को 5-5 साल की सजा सुनाई है। पिछले दिनों लालू बिरसा मुंडा जेल में उनकी तबीयत बिगड़ने के बाद पहले उन्हें रिम्स में भर्ती कराया गया जहां से उन्हें दिल्ली के एम्स में रेफर कर दिया गया। 

यहां बता दें कि लालू प्रसाद देवघर कोषागार से करोड़ों रुपये की अवैध निकासी मामले में दोषी करार दिए गए थे जिसके बाद उन्हें 5 साल की जेल की सजा के साथ ही 25 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया था। उसके बाद दुमका कोषागार और रांची के डोरंडा कोषागार से भी अवैध निकासी मामले में उन्हें दोषी पाय गया है। 


23 दिसंबर से जेल में हैं बंद

बता दें कि 23 दिसंबर 2017 को देवघर ट्रेजरी मामले में कोर्ट ने लालू समेत 16 आरोपियों को दोषी करार दिया था। इसी दिन से लालू रांची स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार में बंद हैं। इसके बाद देवघर केस में लालू को साढ़े 3 साल की सजा सुनाई गई थी। 

 

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