नई दिल्ली । अगर अपना प्रोविडेंट फंड (पीएफ) निकालना चाहते हैं तो अब आपको ज्यादा कागजी और विभागीय पेचीदगियों से दो चार होने की जरूरत नहीं होगी। ईपीएफओ की तरफ से एन नई व्यवस्था शुरू की गई है, जिसकी मदद से ने केवल आप घर बैठे अपने पीएफ को निकालने का आदेवन कर सकते हैं, बल्कि इस व्यवस्था के चलते सप्ताह भर के भीतर आपके खाते में आपकी रकम पहुंच जाएगी। लेकिन इसके लिए जरूरी होगा कि आपका पीएफ खाता आपके आधार नंबर से लिंक होना चाहिए। अगर आपने अभी तक खाते को आधार से लिंक नहीं किया है तो बस खाता लिंक किजिए और घर बैठे पाइये अपने पीएफ का पैसा, अपने खाते में।
असल में अपने पीएफ खाते से रकम निकालने के लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इस दौरान आपको अपना कंपोजिट क्लेम फॉर्म भरना होगा, जिसके बाद आपके पीएम को निकालने के लिए आपकी कंपनी का दखल नहीं हो पाएगा। हालांकि एक सप्ताह के भीतर अगर आप अपना पीएम का पैसा अपने खाते में चाहते हैं तो इसके लिए आपको अपनो कुछ बातों पर ध्यान देना होगा। जरा इन बातों पर गौर करें...
1- अपने पीएफ के पैसे को अपने खाते में डालने के लिए सबसे पहले जरूरी होगा कि आप अपने पीएफ खाते को अपने आधार से लिंक करें।
2-सप्ताह भर में पीएफ का पैसा दिलाने के लिए ईपीएफओ के पोर्टल पर एक नया फीचर लाया गया है। इसपर क्लिक करके आप पीएफ निकालने के लिए आवेदन कर सकते हैं। यह फीचर आपको 'इम्प्लॉयर्स सेक्शन' में मिलेगा।
3- जरूरी है कि ऑनलाइन पीएफ निकालने के लिए आपकी ई-केवाईसी पोर्टल के साथ पूरी होनी चाहिए। ये क्लेम सीधे फील्ड ऑफिस एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर में जाते हैं और इन्हें कंपनी के जरिये नहीं भेजा जाता है।
4-आधार कार्ड अपने पीएफ खाते से लिंक नहीं करने वाले आवेदनकर्ताओं को इस सुविधा का लाभ नहीं मिल पाएगा। असल में आधार को ईपीएफओ से लिंक करने को बढ़ावा देने के लिए ही इस नई सुविधा को लाया गया है।
5- इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए यह भी जरूरी है कि आपका आधार कार्ड यूएएन नंबर से लिंक हो और वेरीफाइड हो।
6-इतना ही नहीं आपके बैंक खाते की सारी डिटेल भी पोर्टल पर मौजूद हो। इसके अलावा आपको आधार अथॉरिटी से ओटीपी के आधार पर ई-केवाईसी भी कराना होगा। उसके बाद ही आप पीएफ क्लेम के लिए अप्लाई कर सकते हैं।