मुंबई। आंध्रप्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की मुश्किलों में थोड़ा इजाफा हो सकता है। साल 2010 में गोदावरी नदी की बाबली परियोजना के खिलाफ प्रदर्शन करने के एक मामले में महाराष्ट्र की कोर्ट ने उनके और 15 अन्य लोगों के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया है। अदालत ने महाराष्ट्र पंलिस को सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर 21 सितंबर तक पेश करने के निर्देश दिए हैं।
गौरतलब है कि एन चंद्रबाबू नायडू पर अविभाजित आंध्रप्रदेश के दौरान अपने कई समर्थकों के साथ महाराष्ट्र में बाबली परियोजना के समीप विरोध करने का आरोप है। विरोध करने पर उन्हें समर्थकों के साथ गिरफ्तार करने के बाद पुणे की जेल में डाल दिया गया था। हालांकि बाद में उन्हें बिना जमानत मांगे ही रिहा कर दिया गया था।
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यहां बता दें कि चंद्रबाबू नायडू का कहना था कि बाबली परियोजना से निचले इलाकों में रहने वालों के लिए खतरा पैदा हो जाएगा। परियोजना का विरोध करने पर उनपर जनसेवक को काम करने में बाधा पहुंचाने के लिए हमला या आपराधिक बल प्रयोग करने, हथियार या किसी अन्य तरीके से जानबूझकर जख्म पहुंचाना, अन्य की जिंदगी खतरे में डालने समेत भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराएं लगायी गयी हैं।