Saturday, April 27, 2024

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नाबालिग से लगातार दुष्कर्म करने वाले 75 वर्षीय मौलवी को आजीवन कारावास, पाॅक्सो एक्ट के तहत हुई सुनवाई

अंग्वाल न्यूज डेस्क
नाबालिग से लगातार दुष्कर्म करने वाले 75 वर्षीय मौलवी को आजीवन कारावास, पाॅक्सो एक्ट के तहत हुई सुनवाई

नई दिल्ली। मुंबई की एक कोर्ट ने 13 साल की नाबालिग से कई बार दुष्कर्म करने और उसकी वीडियो बनाने वाले 75 वर्षीय मौलवी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने ने इस मामले की सुनवाई पाॅक्सो एक्ट के तहत की। बताया जा रहा है कि मामला 2012 का है जब एक मौलवी ने 13 साल की नाबालिग के साथ मस्जिद में कई बार दुष्कर्म किया और उसकी वीडियो भी बना लिया। वीडियो के वायरल होने पर पड़ोसी ने पीड़िता के पिता को इसकी जानकारी दी। पीड़िता द्वारा दुष्कर्म की पुष्टि करने के बाद मौलवी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया गया।

गौरतलब है कि 203 में मस्जिद के बाहर लड़कों की भीड़ जमा देखकर पीड़िता का पड़ोसी वहां पहुंचा तो देख कि लड़के दुष्कर्म की वीडियो देख रहे थे। वीडियो में लड़की को देखते ही वह उसे पहचान गया और उसके पिता को इसकी जानकारी दी जिसके बाद मौलवी के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया और उसे गिरफ्तार किया गया।

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अभियोजन पक्ष ने कोर्ट में बताया कि 2012 की सुबह करीब 11 बजे पीड़िता अपने दोस्तों के साथ परीक्षा देने स्कूल जा रही थी। उसी बीच उसे मौलवी ने मस्जिद में बुलाया और कहा कि वह उसे परीक्षा में काम आने वाले आवश्यक नोट्स देगा। जिसके बाद पीड़िता के दोस्त वहां से चले गए लेकिन वह मस्जिद में ही रह गई। फिर मौलवी ने वहां का दरवाजा बंद करके उसके साथ रेप किया और उसका वीडियो क्लिप भी बनाया।

पीड़िता के पड़ोसी और मामले के गवाह ने सारी बात कोर्ट में बताई वहीं पीड़िता ने भी अपना बयान दर्ज कराया। पीड़िता ने यह भी कहा कि आरोपी ने उसे कई बार मस्जिद में बुलाया और उसके साथ रेप किया। वह उसे धमकी दिया करता था कि यदि वह इस बात की जानकारी किसी को देगी तो वह उसके माता पिता को मरवा देगा। मामले पर पूरी जांच के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। मौलवी के अलावा क्लिप के प्रसार से जुड़े दो अन्य लोगों को भी कोर्ट ने आईटी एक्ट के तहत जेल भेज दिया है।    

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