Friday, April 26, 2024

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प्रद्युम्न हत्याकांड में नहीं मिली पिंटो परिवार को अग्रिम जमानत, सीबीआई ले सकती है हिरासत में

अंग्वाल न्यूज डेस्क
प्रद्युम्न हत्याकांड में नहीं मिली पिंटो परिवार को अग्रिम जमानत, सीबीआई ले सकती है हिरासत में

नई दिल्ली। गुरुग्राम के रेयान इंटरनेशनल स्कूल में हुए चर्चित प्रद्युम्न हत्याकांड की जांच में एक नया मोड़ आ गया है। इस मामले में सीबीआई ने भले ही आरोपी को गिरफ्तार करने का दावा कर रही हो लेकिन स्कूल के मालिक और ट्रस्टी पिंटो परिवार को जमानत नहीं दी गई है। सीबीआई उन्हें हिरासत में ले सकती है। 

अग्रिम जमानत नहीं

गौरतलब है कि प्रद्युम्न हत्याकांड में उसके माता-पिता ने स्कूल प्रशासन से लेकर उसके मालिकों पर भी आरोप लगाया था। आज इस मामले में हुई सुनवाई के दौरान सीबीआई ने पिंटो परिवार की अग्रिम जमानत का विरोध करते हुए कहा कि अभी जांच चल रही है ऐसे में उन्हें हिरासत में लेने की जरूरत पड़ सकती है। वहीं पिंटो परिवार के वकील ने कहा कि अभी तक तो उनसे पूछताछ नहीं की गई है और जांच प्रक्रिया में सहयोग करने के लिए तैयार हैं।


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2 अधिकारियों को किया था गिरफ्तार

आपको बता दें कि प्रद्युम्न के पिता के वकील ने कहा कि पिंटो परिवार को इस मामले में क्लीन चिट नहीं दी जा सकती। कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद सीबीआई को निर्देश दिया कि वो मामले की स्टेटस रिपोर्ट व केस डायरी मंगलवार को हाईकोर्ट में फाइल करें। इसके बाद ही इस पर कोई विचार किया जा सकता है। गौरतलब है कि 8 सितंबर को प्रद्युम्न की हत्या गला रेतकर कर दी गई थी। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बस कंडक्टर अशोक और स्ूकल प्रबंधन के दो अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया था।  गुरुग्राम पुलिस भी पिंटो परिवार के तीन सदस्यों को गिरफ्तार करना चाहती थी। इसमें रेयन इंटरनेशनल समूह के सीईओ रायन पिंटो और उनके अभिभावकों, संस्थापक अध्यक्ष अगस्टाइन पिंटो एवं प्रबंध निदेशक ग्रेस पिंटो की गिरफ्तारी शामिली थी, लेकिन इन तीनों ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से 5 दिसंबर तक अंतरिम जमानत ले ली थी। इसके विरोध में प्रद्युम्न के पिता वरुण ठाकुर सुप्रीम कोर्ट गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में 10 दिन के अंदर फैसला लेने का निर्देश दिया था। वहीं आज पिंटो परिवार की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। 

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