नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में दीवापली पर पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध क्या लगाया, पटाखों का धंधा ऑनलाइन बाजार में चमकने लगा। इस सब के बीच दिल्ली पुलिस ने कड़ा रुख अपनाते हुए पटाखों की ऑनलाइन ब्रिकी पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। पुलिस ने कहा कि जो भी ऑनलाइन पोर्टल या अन्य किसी ऑनलाइन माध्यम से पटाखों को बेचने या खरीदने का शातिराना व्यवहार करेगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इतना ही नहीं दिल्ली पुलिस ने साफ किया कि अगर व्यापारियों के पास 100 किलो से ज्यादा पटाखे मिले तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
दिल्ली पुलिस के प्रवक्ता मधुर वर्मा ने गुरुवार को कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने इस साल दीपावली के दौरान दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पटाखों की बिक्री पर एक नवंबर तक के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। ऐसे में पटाखों की ऑनलाइन ब्रिकी करने वाले लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। इतना ही नहीं अनैतिक तरीके से पटाखे खरीदने वालों पर भी कानूनी रूप से कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान उन्होंने कहा कि अगर लोग ऑनलाइन तरीके से खरीदने बेचने का काम कर रहे हैं तो ध्यान रखिए कि आप पर दिल्ली पुलिस नजर रखे हुए है।
बता दे कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों दिल्ली-एनसीआर में पटाखों की ब्रिकी पर प्रतिबंध लगा दिया है। कोर्ट ने यह फैसला दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण के स्तर की जांच के लिए भी लिया है। कोर्ट का कहना है कि वह इस बात की जांच करना चाहती है कि क्या दीपावली के दौरान पटाखों से निकलने वाले धुएं से दिल्ली कितनी प्रदूषित हो रही है।