Friday, April 26, 2024

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खाप पंचायत पर सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र सरकार को लगाई फटकार, कहा-बैन करे नहीं तो कोर्ट उठाएगा कड़े कदम

अंग्वाल न्यूज डेस्क
खाप पंचायत पर सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र सरकार को लगाई फटकार, कहा-बैन करे नहीं तो कोर्ट उठाएगा कड़े कदम

नई दिल्ली। अपने अजीबो-गरीब फैसलों के लिए जाना जाने वाला खाप पंचायत को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने सरकार को निर्देश देते हुए कहा कि इस पर बैन लगाया जाए नहीं तो उसे कड़े कदम उठाने पड़ेंगे। कोर्ट ने कहा कि इस तरह का हस्तक्षेप खासकर अंतरजातीय विवाह में, पूरी तरह से अवैध है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर कहा कि किसी भी पंचायत को यह अधिकार नहीं है कि एक बालिग जोड़े को प्रेम विवाह करने से रोका जाए या फिर उसकी शादी पर सवाल उठाए।

तीन जजों की पीठ ने दिए निर्देश

गौरतलब है कि हरियाणा में खाप पंचायत को अपने तुगलकी फरमान के लिए जाना जाता है। खाप पंचायत के फैसलों को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट सख्त हो गया है। कोर्ट ने केन्द्र सरकार को इस पंचायत को बैन करने के निर्देश दिए हैं। बता दें कि तीन जजों की संवैधानिक पीठ ने यह निर्देश दिए हैं और इसकी अध्यक्षता चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दीपक मिश्रा कर रहे हैं। जजों में एएम खानविल्कर और डीवाई चंद्रचूड़ भी शामिल हैं। बताया जा रहा है कि कोर्ट, केंद्र की ओर से खाप पंचायत पर रोक न लगा पाने पर काफी नाराज है।


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