नई दिल्ली। सहारा प्रमुख सुब्रत राय की मुश्किलें कम नहीं हो रहीं हैं। सहारा के खिलाफ सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड आॅफ इंडिया (सेबी) ने सुप्रीम कोर्ट में अवामानना की याचिका दायर की है। सेबी ने कहा है कि सहारा एंबी वैली की नीलामी में रुकावट पैदा कर रहे हैं। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने आफिशियल लिक्वीडेटर को निर्देश दिया है कि वह महाराष्ट्र में सहारा समूह की एंबी वैली नीलामी प्रक्रिया में आगे बढ़े। कोर्ट ने सहारा की ओर से भुगतान के लिए मोहलत को 11 नवंबर तक बढ़ाए जाने की मांग को खारिज कर दिया है।
शानदार शहर
गौरतलब है कि एंबी वैली महाराष्ट्र में मुंबई से लगभग 120 किमी दूर लोनावाला के पास मुंबई-पुणे हाईवे पर पहाड़ियों के बीच बसा एक बेहद ही खूबसूरत शहर है। एंबी वैली परियोजना 6,761.64 एकड़ क्षेत्र में फैली हुई है जो पहाड़ों के बीच स्थित है। सहारा की इस संपत्ति की कीमत 37,392 करोड़ रुपए आंकी गई है।
ये भी पढ़ें - सेना के ऑपरेशन 'क्लीन स्वीप' के तहत 4 आतंकियों को किया ढेर, 2 जवान घायल
सुब्रत राय को झटका
आपको बता दें कि सेबी ने सर्वोच्च अदालत को इस बात की जानकारी दी कि सहारा ने अभी तक सभी निवेशकों का पैसा नहीं लौटाया है जबकि सहारा की तरफ से यह दलील दी गई कि उसने 75 फीसदी से ज्यादा लोगों के पैसे वापस कर दिए हैं। यहां बता दें कि पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट ने सहारा की उस याचिका को खारिज कर दिया था जिसमें उन्होंने 1500 करोड़ रुपए में से बकाया 966.80 करोड़ रुपए जमा कराने के लिए 2 अतिरिक्त महीनों की मांग की थी। ऐसे में सहारा प्रमुख के लिए सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश एक बड़ा झटका माना जा रहा है जब उन्होंने कहा था निवेशकों की बकाया राशि में से करीब 533 करोड़ सेबी-सहारा खाते में जमा करा दिए हैं।