Friday, April 26, 2024

Breaking News

   एमसीडी में एल्डरमैन की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर SC 8 मई को करेगा सुनवाई     ||   यूक्रेन से युद्ध में दिसंबर से अब तक रूस के 20000 से ज्यादा लड़ाके मारे गए: अमेरिका     ||   IPL: मैच के बाद भिड़ गए थे गौतम गंभीर और विराट कोहली, लगा 100% मैच फी का जुर्माना     ||   पंजाब में 15 जुलाई तक सरकारी कार्यालयों में सुबह 7:30 बजे से दोपहर दो बजे तक होगा काम     ||   गैंगस्टर टिल्लू की लोहे की रोड और सूए से हत्या, गोगी गैंग के 4 बदमाशों ने किया हमला     ||   सुप्रीम कोर्ट ने 'द केरल स्टोरी' पर बैन लगाने की मांग वाली याचिका पर तुरंत सुनवाई से किया इनकार     ||   नीतीश कटारा हत्याकांड: SC में नियमित पैरोल की मांग करने वाली विशाल यादव की याचिका खारिज     ||   'मैंने सिर्फ इस्तीफा दिया है, बाकी काम करता रहूंगा' नेताओं के मनाने पर बोले शरद पवार     ||   सोनिया गांधी दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में भर्ती    ||   कर्नाटक हिजाब केस में SC ने तुरंत सुनवाई से इंकार किया    ||

अब एक बार फिर से लगेगा जंतर-मंतर पर प्रदर्शनकारियों का जमावड़ा, सुप्रीम कोर्ट ने हटाई रोक

अंग्वाल न्यूज डेस्क
अब एक बार फिर से लगेगा जंतर-मंतर पर प्रदर्शनकारियों का जमावड़ा, सुप्रीम कोर्ट ने हटाई रोक

नई दिल्ली। दिल्ली में आकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने वालों को सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने जंतर-मंतर पर प्रदर्शन करने पर लगी रोक हटा दी है। बता दें कि दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण और वातावरण को नुकसान पहुंचाने बचाने के लिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने जंतर-मंतर पर प्रदर्शन करने पर रोक लगा दी थी। बड़ी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली पुलिस को इसके लिए नई गाइडलाइन बनाने के निर्देश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह फैसला दिया है।

गौरतलब है कि अक्टूबर 2017 में एनजीटी के आदेश के बाद से जंतर-मंतर पर कोई भी धरना-प्रदर्शन नहीं हो रहे थे। दिल्ली पुलिस ने 10 अक्टूबर से ही जंतर-मंतर पर होने वाले धरना-प्रदर्शन को बंद कर दिए थे और यहां पर हमशा के लिए धारा 144 लागू कर दी थी। इस रोक के बाद सालों से धरना-प्रदर्शन का गढ़ और अभिव्यक्ति की आजादी का एक सिंबल रहा जंतर-मंतर बिल्कुल शांत हो गया था।


ये भी पढ़ें - गाजियाबाद में 5 मंजिला इमारत गिरने के बाद प्रशासन की खुली नींद, 7 दिनों के अंदर अवैध निर्माण ...

यहां बता दें कि किसान संगठनों और अन्य लोगों द्वारा दायर जनहित याचिका दायर किया था। याचिका में कहा गया था कि जंतर-मंतर पर प्रदर्शन करने पर रोक लगाने से लोगों के शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने के मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। याचिकाकर्ता का ये भी कहना था कि संविधान से मिले मौलिक अधिकार का हनन नहीं किया जा सकता और दिल्ली पुलिस द्वारा लागू की गई धारा 144 मनमानी और गैरकानूनी है। बताया जा रहा है कि किसान संगठन ने यह भी सुझाव दिया था कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन इंडिया गेट के पास बोट क्लब के पास करने की इजाजत दी जा सकती है।

Todays Beets: