Friday, April 26, 2024

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दिल्ली-यमुना हरियाणा जल विवादः सुप्रीम कोर्ट ने दोनों राज्यों के मुख्य सचिवों को लगाई फटकार, 23 अप्रैल को पेश होने का दिया नोटिस

अंग्वाल न्यूज डेस्क
दिल्ली-यमुना हरियाणा जल विवादः सुप्रीम कोर्ट ने दोनों राज्यों के मुख्य सचिवों को लगाई फटकार, 23 अप्रैल को पेश होने का दिया नोटिस

नई दिल्ली। दिल्ली में हरियाणा द्वारा पानी की सप्लाई में कमी को लेकर दिल्ली जल बोर्ड की शिकायत पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दोनों राज्यों के सचिवों को कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा कि ‘‘यहां लोग पानी के बिना मर रहे हैं और आप कोई जल्दबाजी नहीं दिखा रहे हैं’’। कोर्ट ने अब दोनों राज्यों के अधिकारियों को 23 अप्रैल को व्यक्तिगत रूप से पेश होने के लिए नोटिस भेजा गया है। बता दें कि दिल्ली में वाटर सप्लाई के लिए हरियाणा से यमुना नदी में पानी छोड़ा जाता है।

गौरतलब है कि दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि वह हरियाणा सरकार से पानी को लेकर बात कर रही है लेकिन वहां की सरकार ने तय सीमा से सप्लाई कम कर दी है। बता दें कि हरियाणा से दिल्ली को हर रोज 450 क्यूसेक पानी देने की बात हुई है लेकिन पिछले कुछ समय से वह सिर्फ 330 क्यूसेक पानी ही दिया जा रहा है। 

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दिल्ली जल बोर्ड की ओर से कहा गया है कि दिल्ली की आबादी में काफी इजाफा हुआ है और उस हिसाब से पानी की सप्लाई में बढ़ोतरी नहीं की गई। अब जस्टिस मदन बी लोकूर की पीठ ने दोनों राज्यों के अधिकारियों को लताड़ लगाते हुए कहा कि इनके द्वारा उदासीन रवैया अपनाया गया है।    

  

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