नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली की सड़कों पर बढ़ती ट्रैफिक की समस्या पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिपण्णी की है। कोर्ट ने शहर में हो रहे अतिक्रमण को हटाने में नाकाम रहने की वजह से दिल्ली पुलिस कमिश्नर को कोर्ट में पेश होने का समन जारी किया है। बता दें कि जस्टिस मदन लोकुर की पीठ ने पूछा की टास्क फोर्स द्वारा राजधानी की सड़कों से अतिक्रमण को हटाने और ट्रैफिक की समस्या से लोगों को निजात दिलाने की सिफारिश के बावजूद यह काम क्यों नहीं किया गया?
गौरतलब है कि इस मामले पर सुनवाई के लिए दिल्ली सरकार की ओर पेश हुए वकील एम कादरी ने अदालत में कहा कि सरकार की ओर से इन समस्याओं को खत्म करने की कोशिशें की जा रही हैं लेकिन इसे पूरा करने में थोड़ा वक्त लगेगा। वकील ने बताया कि इन समस्याओं से निपटने में अभी 2 साल का और वक्त लगेगा इस पर कोर्ट ने सख्त तेवर दिखाते हुए कहा कि अतिक्रमण और ट्रैफिक की समस्या खत्म करने में इतना वक्त क्यों लगेगा?
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यहां बता दें कि दिल्ली सरकार की ओर से पेश हुए वकील एम कादरी ने कहा कि ब्रिज और अंडरपास बनाने में अभी वक्त लगेगा। इस पर कोर्ट ने 2017 की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि अथाॅरिटी ने इतने समय में काम क्यों नहीं किया। कोर्ट की पीठ ने लोगों की सुरक्षा को देखते हुए दिल्ली पुलिस के मुखिया को कोर्ट में पेश होने का समन जारी किया है।
गौर करने वाली बात है कि दिल्ली सरकार के वकील ने पुलिस कमिश्नर को बुलाने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि इसके लिए वे जिम्मेदार नहीं हैं। इस पर कोर्ट ने वकील से ही पूछा आप बताएं कौन जिम्मेदार है और किसे बुलाया जाना चाहिए?