नई दिल्ली । दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव अंशु प्रकाश के साथ हुई बदसलूकी और हाथापाई के मामले में आम आदमी पार्टी (AAP) के विधायक अमानतुल्ला खान सरेंडर करने के लिए जामिया थाने में पहुंचे। थाने में सरेंडर करने से पहले भाजपा विधायक ने कहा कि मैंने कोई गलत काम नहीं किया मैं सरेंडर करने थाने जा रहा हूं। अब तक छिपकर आप के खिलाफ साजिश रचने वाली भाजपा खुलकर सामने आ गई है। भाजपा माहौल बना रही है कि आप की सरकार को बर्खास्त किया जाए। दिल्ली के मुख्य सचिव भाजपा के इशारे पर काम कर रहे हैं। हालाकि इससे पहले दिल्ली पुलिस आप विधायक अमानतुल्ला खान को पकड़ने के लिए तैयार थी लेकिन उनका कोई सुराग नहीं लग रहा था। जिसके बाद अब अमानतुल्ला खुद सरेंडर करने के लिए सामने आए हैं।
बता दें कि दिल्ली के जामिया थाने में सरेंडर करने से पहले मीडिया से बातचीत में आप विधायक अमानतुल्ला खान ने कहा कि भाजपा लगातार आम आदमी पार्टी की सरकार को गिराने के लिए लगातार साजिश रच रही है। इसको लेकर अब तो बैठकों का दौर शुरू हो गया है। दिल्ली के मुख्य सचिव के साथ कथित दुर्व्यवहार की शिकायत पर दिल्ली पुलिस गृहमंत्रालय के इशारे पर आप विधायकों के पीछे पड़ गई है, जबकि उनके मारपीट के आरोपों का कोई सबूत नहीं है। वहीं उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के नेताओं को खुलआम पीटा गया, जिसके कई सबूत भी है, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है।हालांकि बाद में अमानतुल्ला खान ने जामिया थाने में जाकर सरेंडर कर दिया है। अब पुलिस उनसे पूछताछ करेगी।
इससे पहले दिल्ली पुलिस ने दिल्ली सीएम केजरीवाल के सलाहकार वीके जैन को हिरासत में ले लिया। आरोप है कि वीके जैन ही वह शख्स हैं जिन्होंने मुख्य सचिव अंशु प्रकाश को केजरीवाल के आवास पर मीटिंग के लिए बुलाया था। वहीं, पुलिस का कहना है कि वीके जैन से मामले को लेकर पूछताछ करनी है। हिरासत या गिरफ्तारी जैसी कोई बात अभी नहीं है। वहीं, बुधवार सुबह इस मुद्दे पर पत्रकारों ने केजरीवाल से बातचीत की कोशिश की, लेकिन वह बिना सवालों का जवाब दिए निकल गए।
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बता दें कि इससे पहले मुख्य सचिव से मारपीट मामले में कार्रवाई करते हुए प्रकाश जारवाल को दिल्ली पुलिस ने मंगलवार आधी रात को गिरफ्तार कर लिया था। मुख्य सचिव ने शिकायत दर्ज कराई थी जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने देर रात प्रकाश जरवाल को गिरफ्तार किया। विधायक प्रकाश जारवाल के खिलाफ आईपीसी के सेक्शन 186, 353, 323, 342, 504, 506 (2) और 120 बी व 34 के तहत केस दर्ज किया गया था।