नई दिल्ली। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यानाथ को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने योगी आदित्यनाथ पर दंगे का केस चलाने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। बता दें कि 2007 के गोरखपुर दंगे के मामले में योगी आदित्यनाथ के खिलाफ प्रदेश सरकार ने मुकदमा चलाने की अनुमति देने से इंकार कर दिया था, जिसकी वैधता को परवेज परवाज और अन्य ने याचिका दायर कर चुनौती दी थी। न्यायमूर्ति कृष्णमुरारी और न्यायमूर्ति एसी शर्मा की पीठ ने सुनवाई करते हुए याचिका को खारिज कर दिया।
गौरतलब है कि याचिकाकर्ता ने कहा कि गोरखपुर में हुए दंगे मामले में योगी आदित्यनाथ, मेयर मंजू चौधरी और विधायक राधामोहन अग्रवाल पर मुकदमा दर्ज हुआ था लेकिन पुलिस ने इस मामले में जांच के बाद अपनी फाइनल रिपोर्ट दाखिल कर दी थी। बाद में याचिका में इन सभी पर मुकदमा चलाने की अनुमति मांगी गई थी।
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यहां बता दें कि गोरखपुर दंगे में एक व्यक्ति की मौत होने के बाद मोहम्मद असद हयात और परवेज ने सीबीआई जांच को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। याचिका में कहा गया था कि सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा दिए गए भड़काऊ भाषण की वजह से ही गोरखपुर में दंगा भड़का था।