मुंबई। मुंबई की विशेष अदालत ने भारतीय स्टेट बैंक को 9 हजार करोड़ से ज्यादा का चूना लगाने वाले शराब कारोबारी विजय माल्या को आर्थिक भगोड़ा घोषित कर दिया है। बता दें कि विजय माल्या को आर्थिक भगोड़ा घोषित करने के लिए प्रवर्तन निदेशालय(ईडी) ने कोर्ट में याचिका दायर की थी। कोर्ट के फैसले के बाद अब ईडी उसकी संपत्तियों को जब्त कर सकती है। बता दें कि इससे पहले लंदन में रह रहे विजय माल्या ने कहा था कि उसने किसी के पैसों की चोरी नहीं की है और बैंकों को उनका मूलधन लौटाने के लिए तैयार है।
गौरतलब है कि मुंबई की विशेष कोर्ट ने 26 दिसंबर को अपना फैसला 5 जनवरी तक के लिए सुरक्षित रख लिया था। मुंबई की कोर्ट का यह फैसला 62 साल के शराब कारोबारी के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। बता दें कि माल्या ने अदालत को बताया था कि वह आर्थिक भगोड़ा नहीं है। इसके साथ ही उसने कहा था कि वह मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध में भी शामिल नहीं है।
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यहां बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय ने भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018 के तहत विजय माल्या को भगोड़ा घोषित किए जाने का अनुरोध किया था। शनिवार यानी की 5 जनवरी को अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए उसे भगोड़ा घोषित कर दिया है। अब इस फैसले के बाद प्रवर्तन निदेशालय को माल्या की संपत्तियां जब्त करने का अधिकार मिल गया है। माल्या की ओर से पेश हुए वकील अमित देसाई ने याचिका खारिज करने की मांग की है।
आपको बता दें कि लंदन की वेस्टमिंस्टर कोर्ट ने माल्या के प्रत्यर्पण का आदेश दे चुकी है। हालांकि माल्या के पास इसके खिलाफ अपील करने के लिए जनवरी तक का समय है।