नई दिल्ली। राजनीतिक पार्टियों के द्वारा घोषणा पत्र जारी करने में जानबूझकर करने वाली देरी अब नहीं चलेगी। शुक्रवार को चुनाव आयोग ने राजनीतिक पार्टियों को मतदान से 72 घंटे पहले ही चुनावी घोषणा पत्र जारी करने के निर्देश दिए हैं। बता दें कि चुनाव आयोग द्वारा गठित कमेटी के द्वारा आदर्श आचार संहिता में संशोधन करने की सिफारिशों के बाद यह निर्णय लिया गया है। गौर करने वाली बात है कि कमेटी ने चुनाव प्रचार पर रोक का दायरा सोशल माडिया, इंटरनेट, केबल चैनल्स और प्रिंट मीडिया के ऑनलाइन संस्करणों तक बढ़ाने की बात कही है। इसके साथ ही सोशल मीडिया एजेंसी को प्रचार के माध्यमों पर होने वाले खर्च का भी हिसाब रखने को कहा गया है।
गौरतलब है कि चुनाव प्रचार में राजनीतिक पार्टियों के द्वारा अपने घोषणा पत्र को जारी करने में जानबूझकर देरी की जाती है और वे दूसरी पार्टी के घोषणापत्र का इंतजार करते हैं। अब चुनाव आयोग ने कह दिया है कि मतदान की तारीख से 72 घंटे पहले ही राजनीतिक पार्टियों को अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी करना होगा। बता दें कि इससे पहले चुनाव आयोग के द्वारा आचार संहिता में संशोधन करने के लिए एक कमेटी का गठन किया था। उस कमेटी की सिफारिशों के बाद ही आयोग ने यह फैसला लिया है।
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यहां बता दें कि आयोग द्वारा गठित कमेअी ने चुनाव प्रचार पर रोक का दायरा भी बढ़ाने की सिफारिश की है। कमेटी ने सोशल मीडिया, इंटनेट, केबल और प्रिंट मीडिया के साथ ही आॅनलाइन संस्करणों के जरिए प्रचार पर भी रोक लगाने की सिफारिश की है। इसके साथ ही सोशल मीडिया एजेंसी को इन माध्यमों के जरिए चुनाव प्रचार में होने वाले खर्च का भी हिसाब रखने को कहा गया है।