Friday, April 26, 2024

Breaking News

   एमसीडी में एल्डरमैन की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर SC 8 मई को करेगा सुनवाई     ||   यूक्रेन से युद्ध में दिसंबर से अब तक रूस के 20000 से ज्यादा लड़ाके मारे गए: अमेरिका     ||   IPL: मैच के बाद भिड़ गए थे गौतम गंभीर और विराट कोहली, लगा 100% मैच फी का जुर्माना     ||   पंजाब में 15 जुलाई तक सरकारी कार्यालयों में सुबह 7:30 बजे से दोपहर दो बजे तक होगा काम     ||   गैंगस्टर टिल्लू की लोहे की रोड और सूए से हत्या, गोगी गैंग के 4 बदमाशों ने किया हमला     ||   सुप्रीम कोर्ट ने 'द केरल स्टोरी' पर बैन लगाने की मांग वाली याचिका पर तुरंत सुनवाई से किया इनकार     ||   नीतीश कटारा हत्याकांड: SC में नियमित पैरोल की मांग करने वाली विशाल यादव की याचिका खारिज     ||   'मैंने सिर्फ इस्तीफा दिया है, बाकी काम करता रहूंगा' नेताओं के मनाने पर बोले शरद पवार     ||   सोनिया गांधी दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में भर्ती    ||   कर्नाटक हिजाब केस में SC ने तुरंत सुनवाई से इंकार किया    ||

निजामुद्दीन दरगाह में महिलाओं के प्रवेश की मनाही पर हाईकोर्ट सख्त, केंद्र और दिल्ली सरकार से मांगा जवाब

अंग्वाल न्यूज डेस्क
निजामुद्दीन दरगाह में महिलाओं के प्रवेश की मनाही पर हाईकोर्ट सख्त, केंद्र और दिल्ली सरकार से मांगा जवाब

नई दिल्ली। केरल के सबरीमाला मंदिर के बाद अब दिल्ली के निजामुद्दीन दरगाह में महिलाओं के प्रवेश का मुद्दा तूल पकड़ता जा रहा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने हजरत निजामुद्दीन की दरगाह तक महिलाओं के प्रवेश की अनुमति देने की मांग वाली एक जनहित याचिका पर केंद्र, आप सरकार और पुलिस से सोमवार को जवाब मांगा है। कोर्ट ने दरगाह प्रबंधन को भी नोटिस जारी करते हुए 11 अप्रैल 2019 तक अपना रुख स्पष्ट करने को कहा है। बता दें कि हजरत निजामुद्दीन दरगाह में महिलाओं के प्रवेश को लेकर एलएलबी की छात्राओं के द्वारा दायर की गई जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद यह निर्णय दिया है। 

गौरतलब है कि एलएलबी की छात्राओं ने दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन दरगाह पर महिलाओं के प्रवेश की मनाही को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। छात्राओं ने अपनी याचिका में कहा कि हजरत निजामुद्दीन औलिया की पवित्र दरगाह पर महिलाओं के जाने की मनाही है। इस बात को लेकर दरगाह परिसर में हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा में बाकायदा सूचना भी लगी हुई है। छात्राओं ने पुलिस से इसके बारे में शिकायत भी की लेकिन इसका कोई जवाब नहीं मिला। 

ये भी पढ़ें - शीतकालीन सत्र से पहले सियासत में आई ‘गरमी’, कुशवाहा ने केंद्रीय मंत्री के पद से दिया इस्तीफा


यहां बता दें कि छात्राओं की ओर से याचिका दायर कर अधिवक्ता कमलेश कुमार मिश्रा ने आग्रह किया है कि केंद सरकार, दिल्ली सरकार, दिल्ली पुलिस व दरगाह प्रबंधन कमेटी को निर्देश दिया जाएं कि वह दरगाह में पवित्र स्थान तक महिलाओं का प्रवेश सुनिश्चित करे। इसके साथ ही महिलाओं के प्रवेश पर लगी रोक को असंवैधानिक करार दिया जाए।

आपको बता दें कि अब हाईकोर्ट ने केन्द्र सरकार, दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस से सोमवार को जवाब मांगा। इसके साथ ही कोर्ट ने दरगाह प्रबंधन को भी नोटिस जारी किया है और 11 अप्रैल 2019 तक इस मामले में अपना रुख स्पष्ट करने को कहा है। 

Todays Beets: