नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने सीएम केजरीवाल के खिलाफ चल रहे मानहानि के केस में बुधवार को एक बार फिर नोटिस जारी किया है। दरअसल, हाई कोर्ट ने यह नोटिस केजरीवाल द्वारा कोर्ट में दिए गए एक एफिडेविट में गलत जानकारी देने के चलते जारी किया है। केजरीवाल पर आरोप लगे थे कि उन्होंने केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली के मानहानि केस में जेटली के खिलाफ अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करने के लिए कहा था, इस मामले में उन्होंने हलफनामा दाखिर करते हुए कहा अपने वकील को अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करने के लिए नहीं कहा था।
यह भी पढ़े- पंजाब-हरियाणा हाई अलर्ट पर, यौन शोषण के आरोपी बाबा राम रहीम पर फैसला आएगा 25 को
जस्टिस मनमोहन ने इस संबंध में अरविंद केजरीवाल को नोटिस जारी करते हुए चार हफ्तों में उनसे जवाब देने के लिए कहा है। कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख 11 दिंसबर की निर्घारित की है। जेटली ने सीएम केजरीवाल समेत आम आदमी पार्टी के अन्य नेताओं के खिलाफ 10 करोड़ रुपये का मानहानि का मुकदमा दायर किया है।
यह भी पढ़े- उत्तरप्रदेश के औरैया में हुआ रेल हादसा, कैफियत एक्सप्रेस के इंजन समेत कई डिब्बे पटरी से उतरे, घायलों का इलाज जारी
आपको बता दें कि जेटली ने अपने एक आवेदन में कहा कि केजरीवाल ने अपने वरिष्ठ वकील को अपमानजनक शब्द प्रयोग करने का निर्देश दिया था, लेकिन उन्होंने कोर्ट में इस बात पर हलफनामा दाखिल कर कहा था कि उन्होंने अपने वकील से ऐसा कुछ भी करने को नहीं कहा था। हालांकि उनके पूर्व वकील जेटमलानी इस बात का खंडन कर चुके हैं। जेटली की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव नायर और संदीप सेठी ने अदालत से अनुरोध किया है कि सीएम केजरीवाल की गलत बयानी और गलत हलफनामे को जमा करने को लेकर उनके खिलाफ अपराधिक शिकायत दर्ज करने की अनुमति दें।