नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक बड़ा झटका दिया है। केजरीवाल ने कोर्ट से कुछ दस्तावेजों के मांग की थी जिसे खारिज कर दिया गया। बता दें कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने वित्त मंत्री अरुण जेटली पर डीडीसीए के अध्यक्ष रहने के दौरान बड़ी अनियमितताओं का आरोप लगाया था। इसके बाद जेटली ने उनपर मानहानि का मुकदमा करते हुए 10 करोड़ रुपये हर्जाने की मांग की है।
आॅडिट रिपोर्ट पेश करने की याचिका
गौरतलब है कि अरविंद केजरीवाल ने जेटली द्वारा दायर किए गए मानहानि के गवाह और दस्तावेजों को कोर्ट से मंगाने की मांग की थी इस याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया। केजरीवाल ने कोर्ट में डीडीसीए की 2012-13, 2013-14 और 2014-15 की आॅडिट रिपोर्ट की पेश करने के लिए की मांग की, उन्होंने कहा कि इसके अलावा उन्हें बाद में भी इससे जुड़े दस्तावेज पेश करने की मंजूरी मिलनी चाहिए।
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हर्जाने की मांग
आपको बता दें कि केजरीवाल ने कोर्ट ने बताया कि ये दस्तावेज उन्हें कुछ दिनों पहले मिले हैं यही वजह है कि उसे लिखित रिपोर्ट दर्ज कराते समय पेश नहीं किया जा सका। उनका कहना है कि इन दस्तावेजों में काफी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जिससे साफ हो जाएगा कि डीडीसीए में किस तरह से वित्तीय अनियमितताओं को अंजाम दिया गया। बता दें कि अरुण जेटली ने केजरीवाल के इस आरोप को गलत बताते हुए हाईकोर्ट में मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया है और 10 करोड़ रुपये हर्जाना दिलाने की मांग की है।