नई दिल्ली । नए साल में नई गाड़ी खरीदने वाले लोगों के लिए यह खबर ध्यान देने वाली है। असल में अगर 2019 में आप कोई नई कार खरीदने जा रहे हैं तो ध्यान रखें कि नए साल में बैंकिंग और बीमा क्षेत्र में कई बदलाव होने जा रहे हैं। इसमें अहम है वाहन बीमा क्षेत्र में ईरडा के कई फैसले 1 जनवरी 2019 से लागू होने जा रहे हैं। इन नए नियमों के तहत अब थर्ड पार्टी बीमा 15 लाख रुपये होगा, जबकि निजी वाहन दुर्घटना बीमा का गाड़ी खरीदते वक्त जरूरी न होना शामिल हैं। अब ऐसे में विषय विशेषज्ञों का कहना है कि नए साल में गाड़ी खरीदने से पहले आप गाड़ी के इंश्योरेंस को लेकर हो रहे बदलावों की भी सही से जानकारी ले लें।
जानकारों का कहना है कि वाहन का बीमा करवाते समय इरडा के नए नियमों को लेकर अगर कोई उपापोह की स्थिति है तो आप ऑनलाइन बीमा या बैंकिंग उत्पादों की तुलनात्मक जानकारी देने वाली कंपनियों से इस बारे में अहम जानकारी ले सकते हैं। हालांकि जानकारों का कहना है कि नए नियमों से वाहन खरीदने वालों को लाभ होगा। 1 जनवरी से वाहन खरीदने के दौरान निजी दुर्घटना बीमा लेना अनिवार्य नहीं होगा। लोगों के लिए नए साल से वाहन खरीद पर सिर्फ थर्ड पार्टी बीमा लेना ही जरूरी होगा।
इरडा के नए नियमों के मुताबिक, अगर आपके पास पहले से निजी दुर्घटना बीमा कवर है तो आपकों फिर से नई कार खरीदने के साथ यह बीमा लेना जरूरी नहीं होगा। इतना ही नहीं इरडा ने अदालती आदेश के बाद थर्ड पार्टी का बीमा कवर भी बढ़ा दिया है। अब यह बीमा 2 लाख रुपये के बजाए 15 लाख रुपये कर दिया गया है।