सोनीपत। हरियाणा कोर्ट ने साल 1996 में हुए सीरियल धमाके के दोषी अब्दुल करीम टुंडा को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इससे पहले हुई सुनवाई में उसे सिर्फ दोषी करार दिया गया था। बता दें कि सोनीपत में 28 दिसंबर 1996 को दो विस्फोट हुए थे। पहला धमाका शाम को बस स्टैंड के पास स्थित तराना सिनेमा, जबकि 10 मिनट बाद दूसरा धमाका गीता भवन चौक स्थित गुलशन मिष्ठान भंडार के पास हुआ था। हरियाणा के अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश सुनील गर्ग ने अब्दुल करीम टुंडा को उम्रकैद की सजा सुनाने के साथ एक लाख रुपये का जुर्माना भरने के भी आदेश दिए। जुर्माना नहीं भरने की सूरत में उसे 1 साल की अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी पड़ेगी। आपको बता दें कि सोनीपत में हुए धमाके में 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। टुंडा को साल 2013 में नेपाल की सीमा से गिरफ्तार किया गया था। इस मामले में दो आरोपियों को सबूतों के अभाव में पहले ही बरी किया जा चुका है।
ये भी पढ़ें - शामली शुगर मिल में गैर रिसाव, 250 से ज्यादा स्कूली बच्चों की तबीयत बिगड़ी, अस्ताल में भर्ती