Friday, April 26, 2024

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दिल्ली फ्लाइओवर घोटाला- मुआवजे के नाम पर नॉर्थ एमसीडी ने 'खास' को पहुंचाया फायदा, 110 करोड़ का लगाया चूना

अंग्वाल न्यूज डेस्क
दिल्ली फ्लाइओवर घोटाला- मुआवजे के नाम पर नॉर्थ एमसीडी ने

 

नई दिल्ली । उत्तरी दिल्ली नगर निगम की एडिशनल कमिश्र्नर रेंणु के. जगदेव ने रानी झांसी रोड सेपरेटर फ्लाइओवर कंस्ट्रक्शन अधिग्रहीत जमीन के मुआवजे पर जो सवाल उठाए थे, अब उसमें हेराफेरी की खबरें सामने आ रही हैं। एमसीडी को जिन 12 लोगों को मुआवजा देना था, उन्हें 40 गज जमीन और 1 लाख रुपये देकर बात को खत्म किया गया। हालांकि इस मामले में 110 करोड़ रुपये का मुआवजा एक ऐसे व्यक्ति को दिया गया, जिसका इस प्रोजेक्ट से कोई लेना-देना ही नहीं था। हालांकि मुआवजा प्राप्त करने वाला व्यक्ति 2016 से ही फरार है।

पूर्व एडिशनल कमिश्र्नर ने इस मुद्दे को लेकर लिखे एक पत्र के कहा था कि एमसीडी अफसरों ने फ्लाइओवर निर्माण के लिए जितनी जमीन का आधिग्रहण किया, उतनी जमीन की जरुरत ही नहीं थी। कुल मिलाकर 698 वर्ग मीटर जमीन का अधिग्रहण करने की जरुरत थी, हालांकि अफसरो ने मॉडल बस्ती में 1244.63 वर्ग मीटर, आजाद मार्केट में 3430 मीटर, बर्फ खाना की 1183.91 और मेथोडिस्ट चर्च ऑफ इंडिया की 6376.21 वर्ग मीटर जमीन ली।

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इसके अलावा भी सेंट स्टीफन, रेलवे और डूसिब की जमीन एक्वायर की। चर्च की जमीन लेने के बाद 12 लोगों को मुआवजा देना था, जो 110 करोड़ रुपये था , लेकिन इन सभी लोगों को चर्च में ही 40 गज जमीन और 1-1 लाख रुपये का मुआवजा दिया गया। एडिशनल कमिश्र्नर की रिपोर्ट के मुताबिक 110 करोड़ का मुआवजा अभिषेक गुप्ता नाम के एक शख्स को दिया गया, जो 2016 से फरार है। इस मामले की जांच विजिलेंस डिपार्टमेंट को सौंपी गई थी , लेकिन वो अभी तक अभिषेक गुप्ता को ढूंढ नहीं पाया है।

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चर्च के सदस्य विनोद सैमसन का कहना है कि चर्च परिसर में 12 लोगों के मकान थे। इन 12 लोगों को कोर्ट ने मुआवजा देने को कहा था। कोर्ट ने 2.34 लाख रुपये / वर्ग मीटर के हिसाब से मुआवजा देने के लिए कहा था । बावजूद सके एमसीडी अफसरों ने सभी 12 लोगों को 40 गज जमीन और 1 लाख रुपये ही मुआवजे के तौर पर दिए। 110 करोड़ रुपये किसी और को दे दिएं, इस बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है।

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